Site icon Yashbharat.com

51 दिनों में हुआ फैसला, दुष्कर्म के आरोपी को फांसी की सजा

court

सतना। सतना के परसमनिया में मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले में सिर्फ 51 दिनों में फैसला सुनाते हुए दोषी को मृत्युदंड की सजा दी। महेन्द्र सिंह गौड़ नाम के शख्स ने 30 जून और 1 जुलाई की रात को 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। दुष्कर्म जंगल में किया गया था। उसके बाद से ही दुष्कर्म पीड़िता का इलाज दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में चल रहा है। नागौद कोर्ट में अपर सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा का एलान किया।

यह है पूरा मामला

सतना जिले के उचेहरा थाना इलाके में आदिवासी बाहुल्य गांव परसमनिया में आरोपी महेंद्रराज गोंड शराब के नशे में बच्ची के घर पहुंचा। कुछ देर तक उसके पिता से बात करता रहा और फिर वहां से चला गया। बच्ची के पिता जब शौच के लिए गए तब वह बच्ची को अपहरण कर जंगल में ले गया और वहां उससे दुष्कर्म किया और मरणासन्न हालत में छोड़कर फरार हो गया।

बच्ची के पिता जब वापस आए तो उसे ना पाकर गांव में उसे तलाशने लगे। कुछ देर बाद सभी ग्रामीणों ने मिलकर उसे तलाशना शुरू कर दिया। इसके बाद दूसरे दिन सुबह वह जंगल में लहूलुहान हालत में मिली। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा और शक के आधार पर महेंद्रराज के घर पुलिस पहुंची तो वह भागने लगा। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

Exit mobile version