जबलपुर। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस अतुल श्रीधरन की युगलपीठ ने शहर में फैली डेंगू और चिकिनगुनिया जैसी महामारी को लेकर लगी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए े नोटिस जारी कर दिए हैं। कोर्ट ने इस मामले में प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन, आयुक्त नगर निगम जबलपुर, स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम जबलपुर, कलेक्टर जबलपुर से 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। संक्रामक बीमारियों से हो रहीं मौतों को लेकर सौरभ नाटी शर्मा द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मनीष वर्मा ने न्यायालय को बताया कि शहर के नागरिकों के स्वास्थ्य से नगर निगम प्रशासन द्वारा खिलवाड़किया जा रहा है जिसके चलते डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, लंगड़ा बुखार, मलेरिया की चपेट में आकर करीब 100 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद निगम प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने जिम्मेदार अधिकारियों को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब मांगा है।
हाईकोर्ट ने डेंगू और चिकनगुनिया की महामारी पर सरकार से मांगा जवाब

