
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘आप कुछ संगठनों की धमकी और हिंसा का हवाला दे रहे हैं हम इस याचिका सुनवाई क्यों करें। एक संवैधानिक संस्था ने फिल्म की रिलीज के लिए हरी झंडी दी। कोर्ट ने आदेश दिया फिर भी आप पहले से अंदेशा जता रहे हैं। कानून-व्यवस्था बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी हैं।”
आपको बता दें कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में लगी बैन पर रोक लगा दी थी और फिल्म को पूरे देश में रिलीज करने का आदेश दिया था।
बता दें कि राजस्थान सरकार और एमपी सरकार की दलील थी कि फ़िल्म की रिलीज़ से राज्य में हिंसा हो सकती है। दोनों सरकारों का दावा था कि खुफिया विभाग ने भी इस तरह की रिपोर्ट दी है।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर करणी सेना के महिपाल सिंह ने कहा कि ”हम जनता की अदालत में जाएंगे। हमें केंद्र सरकार से उम्मीद है।” वहीं हरियाणा सरकार के मंत्री निल विज ने एबीपी न्यूज़ से कहा कि सरकार उचित व्यवस्था करेगी। पुलिस को आदेश दे दिया गया है कि शांति बरकरार रखी जाएगी।
