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श्रम न्यायालय ने होम साइंस कॉलेज को दिया आदेश, 80 हजार 338 रुपए दें

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जबलपुर। श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी कौशल वर्मा की अदालत ने शासकीय मोहनलाल हरगोविन्ददास होमसाइंस कॉलेज जबलपुर को 3 माह के भीतर 80 हजार 338 रुपए का भुगतान सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता न्यू शास्त्री नगर गढ़ा निवासी जितेन्द्र कुमार ठाकुर की ओर से अधिवक्ता वीरेन्द्र सिंह ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि 14 जुलाई 1998 को याचिकाकर्ता होमसाइंस कॉलेज में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी बतौर नियुक्त हुआ था। 30 अप्रैल 2009 तक उसने महाविद्यालय में कार्य किया। उसे बिना किसी सूचना और जांच या सुनवाई का अवसर दिए बगैर नौकरी से निकाल दिया। इस संबंध में किसी तरह का कोई मुआवजा आदि नहीं दिया गया। लिहाजा, रवैये के खिलाफ श्रम न्यायालय की शरण ले ली गई। 22 अगस्त 2013 को श्रम न्यायालय ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ता को पुनः नौकरी पर लिया जाए लेकिन कॉलेज ने दो साल तक मामले को लटकाए रखा। इसके बाद उसे नौकरी पर रख लिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बीच कॉलेज की अपील हाईकोर्ट से खारिज हो गई थी। याचिकाकर्ता ने बीच की अवधि में बिना किसी वेतन के बेरोजगार रखे जाने के एवज में एरियर की मांग की। जिसे नकारे जाने पर वह नए सिरे से श्रम न्यायालय की शरण में आया गया। श्रम न्यायालय ने पूरे मामले पर गौर करने के बाद याचिकाकर्ता के हक में आदेश सुना दिया।

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