लॉकडाउन चालीसा आज : घर में बजेगी शहनाई, शर्त के साथ शादी करने की छूट

भोपाल. मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में 4 मई से लोगों को काफी राहत मिलने वाली है. संक्रमित इलाकों के बाहर शादी (marriage) ब्याह करने की छूट सरकार ने दे दी है. लेकिन शर्त ये है कि समारोह में 50 से ज़्यादा लोग मौजूद नहीं होना चाहिए.सीएम शिवराज सिंह (Shivraj Singh) ने भोपाल में समीक्षा करने के बाद कहा कोरोना संक्रमण रोकना हमारी प्राथमिकता है.ग्रीन जोन के जिलों में भारत सरकार की गाइडलाइन अनुसार सामान्य गतिविधियां जारी रह सकेंगी लेकिन संक्रमित क्षेत्रों में पूरी सख्ती होगी.

मध्य प्रदेश में 4 मई से लॉक डाउन में राहत का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है. सरकार ने रेड ऑरेंज ग्रीन जोन वाले जिलों में राहत देने का फैसला कर लिया है. केंद्र सरकार की जारी गाइडलाइन के तहत प्रदेश भर में लॉक डाउन में लोगों को राहत दी जाएगी. इस संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मंत्रिमंडल के सदस्यों और अफसरों के साथ चर्चा कर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए.

शादी से रोक हटी

नयी गाइड लाइन के तहत प्रदेश में शादी समारोह पर लगी रोक हटा ली गई है. 4 मई के बाद शादी के कार्यक्रम हो सकेंगे. लेकिन उसमें शर्त तय की गई है किसी भी शादी के कार्यक्रम में 50 लोगों से ज्यादा की भीड़ नहीं होगी और सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा. इसी तरह सरकार ने अंत्येष्टि में भी अधिकतम लोगों की संख्या 20 तय की है. अंत्येष्टि के कार्यक्रम में 20 से ज्यादा लोगों की भीड़ नहीं जुट सकेगी.

राज्य सरकार की गाइड लाइन पर नज़र डालें
– कलेक्टर अपने जिले में गठित क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक कर फैसला ले सकेंगे
-संक्रमित क्षेत्रों का दौबारा निर्धारण करना होगा
– कलेक्टर दो दिन में कार्रवाई पूरी करेंगे
-संक्रमित क्षेत्रों के बाहर के इलाकों में बाजार नहीं खुलेंगे
-अन्य दुकाने खुल सकेंगी
-मास्क पहनना, 2 गज की दूरी रखना अनिवार्य होगा
-संक्रमित क्षेत्रों से केवल सरकारी काम और चिकित्सा कारणों से बाहर जाने की अनुमति होगी
-शादी में अधिकतम 50 लोग मौजूद रह सकेंगे
-अंत्येष्टि में 20 लोगों से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे

सीएम ने कहा
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा हमारी प्राथमिकता कोरोना संक्रमण रोकने की है. रेड जोन को ऑरेंज जोन में और फिर ग्रीन जोन में बदलना होगा. संक्रमित क्षेत्रों में पूरी सख्ती बरती जाएगी लेकिन बाकी जोन में केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक छूट दी जाएगी.

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