राष्ट्रीय

मानसिक इलाज में दवा नहीं मिलने पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब

नई दिल्ली। सरकार संचालित या वित्त पोषित स्वास्थ्य केंद्रों में मानसिक बीमारी के इलाज के लिए आवश्यक दवाओं की उपलब्धता नहीं होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से जवाब मांगा।

मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ इस सिलसिले में दायर याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गई है।

याचिका में अधिकारियों से अपने राज्यों में आवश्यक दवाओं की सूची को अधिसूचित करने और मानसिक बीमारी से पीडि़त व्यक्तियों को मुफ्त में दवा उपलब्ध कराने की मांग की गई है।

इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु के आठ न्यायिक अधिकारियों की याचिका खारिज कर दी। इन न्यायिक अधिकारियों ने खुद को मद्रास हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने पर विचार करने की मांग की थी।

इसके अलावा उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट के कोलेजियम द्वारा जजों के रूप में नियुक्ति के लिए भेजी गई सिफारिशों को वापस करने का निर्देश देने की मांग भी की थी।

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