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मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में लागू नहीं होगा नया मोटर व्हीकल अधिनियम

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भोपाल। एक सितंबर से पूरे देश में मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम लागू हो गया है। अब शराब पीकर गाड़ी चलाने, ओवरस्पीड, ओवरलोडिंग आदि में कई गुना अधिक जुर्माना देना होगा। इसके साथ ही आप अब कहीं से भी ड्राइविंग लाइसेंस का आवेदन कर सकेंगे। सड़क निर्माण में गड़बड़ी के कारण हादसे पर ठेकेदार और कंपनी पर भी जुर्माना लगेगा। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने फिलहाल इस अधिनिम को राज्य में लागू करने से मना कर दिया है। इसकी जानकारी जनसंपर्क मंत्री ने दी।

जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार और राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार ने भी अपने-अपने राज्यों में इस अधिनियम को लागू करने से मना कर दिया है।कमलनाथ सरकार में मंत्री पीसी शर्मा ने रविवार को कहा कि राज्य में एक सितंबर से नए नियम लागू नहीं होंगे। शर्मा ने कहा कि केंद्र ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाया है और राज्य सरकार चर्चा के बाद ही इस अधिनियम को लागू करेगी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र द्वारा निर्धारित किए गए जुर्माने को कम करने के लिए कोई अधिसूचना जारी नहीं की है लेकिन सरकार इस मामले को लेकर केंद्र सरकार के संपर्क में है। मध्य प्रदेश सरकार नियमों को लागू करने से पहले पूरे राज्य में जागरुकता अभियान चलाएगी। शर्मा के अनुसार लोग तब भी मंत्रियों को फोन करने लगते हैं जब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर उन्हें जुर्माने के तौर पर 50 रुपये देने होते हैं। जिसके कारण मंत्रियों को मजबूरी में अपना फोन बंद रखना पड़ता है। इसलिए नियम को लागू करने से पहले जागरुकता बढ़ाना ज्यादा जरूरी है।

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