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थोक में मिठाई-उपहार, देना होगा हिसाब

chunav aayog

जबलपुर। दीपावली पर मिठाई, गिफ्ट अब दूर की कौड़ी बन गया है। चाहकर भी प्रत्याशी समर्थकों को खुश नहीं कर पा रहे। आयोग ने स्पष्ट कर रखा है कि किसी भी प्रकार की मिठाई(अधिक मात्रा में), गिफ्ट आदि वितरण किया गया तो आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। और तो अब त्योहारी सीजन में पांच किलो से ज्यादा मिठाई खरीदी या कर्मचारियों को उपहार में बांटने के लिए घड़ी का थोक सौदा किया तो चुनाव आयोग थोक विक्रेता से पूछताछ कर बहीखाता बनाने आपके द्वार पर दस्तक देगा।
चुनाव आयोग को लिखकर मय दस्तावेज बताना होगा कि उपहार या मिठाई कर्मचारियों को बांटना है। चुनाव में बंटने की आशंका हुई तो प्रत्याशी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आचार संहिता लगते ही दावेदारों के साथ आमजन भी आयोग के डंडे से बचने फूंक-फूंककर कदम रख रहे हैं। दावेदार हर उस काम से पीछे भाग रहे हैं, जिस काम को करने से उन्हें कार्रवाई का दंश झेल रहे हैं। दव्यापारियों व प्रत्याशियों की यह परंपरा रही है कि दीपावली पर्व पर समर्थकों, मित्रों को उपहार स्वरूप गिफ्ट , मिठाई के पैकेट बांटने पड़ते हैं। इस बार आचार संहिता ने प्रत्याशियों के साथ गिफ्ट व मिठाई विक्रेताओं को भी परेशान कर रखा है। प्रत्याशी बड़े पैमाने पर मिठाई खरीदता है,जिससे दुकानदार को अच्छी आवक हो जाती है। गिफ्ट बेचने वाले भी एक दिन में सप्ताहभर का व्यापार कर लेते हैं। आयोग ने सभी के व्यापार को पलीता लगा दिया है।

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