कुत्ता लेकर स्लीपर कोच में सफर पड़ा महंगा, रेलवे ने किया जुर्माना
बीना। कुशीनगर एक्सप्रेस में श्वान लेकर सफर कर रही महिला यात्री पर 2680 स्र्पए का जुर्माना लगाया गया है। महिला यात्री ने जुर्माने की राशि भरने में आनाकानी की, लेकिन टीटीई ने नियमों का हवाला देकर किसी तरह की रियायत नहीं दी। महिला को जुर्माने की राशि जमा करनी पड़ी।
जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के गुना निवासी प्रियंका सिंह (22) श्वान के साथ कुशीनगर एक्सप्रेस में कल्याण से बीना का सफर कर रही थीं। वह एस-6 कोच में सवार थीं। श्वान के कारण कोच में सफर कर रहे यात्रियों को असुविधा हुई।
उन्होंने रेलवे के टोल फ्री नंबर पर शिकायत कर श्वान को कोच से बाहर निकालने को कहा। रेलवे कंट्रोल रूम से बीना में कमर्शियल स्टाफ के पास ट्रेन अटेंड करने का मैसेज आया। ट्रेन रविवार दोपहर करीब 12.40 बजे बीना स्टेशन पर पहुंची। टीटीई आरके गोस्वामी, डीके लवानिया ने आरपीएफ स्टाफ के साथ ट्रेन अटेंड की। श्वान के साथ बीना स्टेशन पर उतरी महिला पर 2680 रुपए का जुर्माना लगाया गया।
यह है नियम
नियमानुसार ट्रेन में पालतुु पशु को लेकर यात्रा करना अपराध है। इसके लिए पार्सल बुक करना पड़ता है। अलग-अलग जानवरों का पार्सल शुल्क अलग-अलग रहता है। पार्सल बुक कर जानवर को गार्ड रूम में बने बैरिक में ले जाया जाता है। महिला यात्री श्वान को स्लीपर कोच में लेकर सफर कर रही थी इसलिए जुर्माना लगाया गया।

