कटनी। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते 17 मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन के बीच कल 4 मई से ग्रीन जोन वाले जिलों में अत्यावश्यक सेवाओं के अलावा व्यापारिक गतिविधियों व शराब दुकानों को खोलने की अनुमति स्थानीय प्रशासन द्वारा दिए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं तो वहीं दूसरी तरफ मध्यप्रदेश सरकार ने भी 17 मई तक शराब की दुकानें नहीं खोलने का फैसला लिया है, हालांकि राज्य सरकार ने अब तक कोई स्पष्ट आदेश जारी नहीं किया है और न ही कलेक्टर शशिभूषण ने कोई गाइडलाइन निर्धारित की है। उधर एसडीएम बलवीर रमन ने जरूरी इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि अत्यावश्यक सेवाओं के लिए सुबह 7 बजे से सायं 4 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है, जबकि जिला आबकारी अधिकारी दीपक अवस्थी का कहना था कि आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किए गए निर्देशों का अवलोकन किया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर कलेक्टर की गाइडलाइन को फॉलो किया जाएगा।
गौरतलब है कि आज तीन मई को लॉकडाउन पार्ट टू का दूसरा दौर समाप्त होने के पहले ही केन्द्र सरकार ने देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए इसे 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया था। केन्द्र सरकार ने देश के सभी जिलों को अलग-अलग तीन जोन में विभाजित करते हुए तीनों जोन में लॉकडाउन को लेकर छूट की स्पष्ट गाइडलाइन जारी की थी। जिसमे तीनों जोनों के लिए अलग-अलग व्यापार को छूट प्रदान की गई थी। नए निर्देशों के मुताबिक लोग दिन में घरों से बाहर तो निकल सकेंगे, लेकिन जो लोग जरूरी सेवाओं में नहीं हैं, उनके शाम 7 से सुबह 7 बजे के तक घरों से निकलने पर रोक रहेगी। राज्य शासन ने प्रदेश में संचालित सभी सिनेमाघरों को अब 17 मई तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। इसके पहले जारी आदेश में तीन मई तक सिनेमाघरों को बंद करने का निर्णय लिया था। राज्य शासन ने लॉकडाउन की अवधि दो सप्ताह बढ़ाने के तारतम्य में यह निर्णय लिया है।
केंद्र सरकार ने देश में कोरोना संक्रमण के फैलाव को देखते हुए लॉक डाउन को दो सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया है। इसे देखते हुए मध्यप्रदेश सरकार ने भी अब 17 मई तक शराब दुकानें नहीं खोलने का फैसला लिया है। इस संबंध में शिवराज सरकार जल्द ही आदेश जारी कर सकती है। वहीं दूसरी ओर सरकार ने सिनेमाघरों के लिए एक आदेश जारी भी कर दिया है, जिसके तहत प्रदेश में सभी सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स को 17 मई तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। गौरतलब है कि मप्र में कुल 9 जिले रेड जोन में शामिल है, वहीं 19 जिले ऑरेंज जोन में शामिल किए गए हैं और 24 जिले ग्रीन जोन में शामिल हैं। कटनी जिला ग्रीन जोन में शामिल है। ग्रीन जोन वाले जिलों में, जहां कोरोना वायरस का एक भी पॉजिटिव केस नहीं मिला है, ऐसे जिलों में आवश्यक सेवाओं के अलावा व्यापारिक गतिविधियों, शराब दुकानों आदि को खोलने की अनुमति स्थानीय प्रशासन दे सकता है। इनका कहना है
कटनी जिला ग्रीन जोन में है, लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए 17 मई तक लागू किए लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। कटनी जिल में भी कोरोना का मरीज मिल चुका है और संभावित खतरे को देखते हुए कल 4 मई से सुबह 7 बजे से सायं 4 बजे तक अत्यावश्यक सेवाओं को छूट प्रदान की गई है। इसके अलावा जरूरी सेवाओं को छोड़कर शाम 7 से सुबह 7 बजे तक लोगों के घरों से बाहर निकलने पर रोक रहेगी।
–बलवीर रमन, एसडीएम
जिले में शराब दुकानें खोले जाने को लेकर अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। आबकारी आयुक्त के निर्देशों का अवलोकन किया जा रहा है। निर्देशों में कहा गया है कि स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए कलेक्टर द्वारा जारी की गई गाइड लाइन के अनुसार ही शराब की दुकानें खोली जा सकती है। कटनी ग्रीन जोन में शामिल है लेकिन प्रशासन द्वारा जारी की गई गाइड लाइन का ही पालन किया जाएगा।
-दीपक अवस्थी,
जिला आबकारी अधिकारी
