एनडीटीवी को भुगतना होगा खामियाजा, सेबी ने प्रसारण में देरी पर लगाया 10 लाख का जुर्माना
नेशनल डेस्कः पूंजी बाजार की संस्था सेबी ने एक समाचार प्रदाता कंपनी एनडीटीवी पर सूचनाओं को देरी से प्रसारित करने पर दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सेबी ने कंपनी के प्रमोटर प्रणय रॉय और राधिका रॉय समेत चार लोगों पर भी तीन-तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
450 करोड़ रुपये की आयकर मांग से संबंधित सूचना को देरी से प्रसारित करने में जांच के बाद सेबी ने यह आदेश दिया। उसने अपने 23 पेज के आदेश में 16 मार्च को एनडीटीवी पर दस लाख रुपये जुर्माने भरने को कहा है।
सेबी ने कहा कि उसने कंपनी के पूर्व कार्यकारी वाइस चैयरमैन केवीएल नारायण राव को भी नोटिस दिया था, लेकिन पिछले वर्ष उनकी मृत्यु हो जाने के कारण कार्यवाही रोक दी गई।

