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मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हाई कोर्ट में होगी अंतिम सुनवाई अप्रैल में

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भोपाल: मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हाई कोर्ट में होगी अंतिम सुनवाई अप्रैल में, मध्य प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले आदेश में संशोधन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने दो याचिकाओं को हाई कोर्ट से रिकॉल कर लिया है और 52 ऐसे मामले, जो पिछले आदेश में ट्रांसफर आर्डर में शामिल नहीं हुए थे, उन्हें अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में भेज दिया गया है। इसके बाद हाई कोर्ट में इस मामले की अंतिम बहस अप्रैल के पहले हफ्ते में शुरू होगी।

वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर और विनायक प्रसाद शाह के अनुसार, ओबीसी आरक्षण से जुड़े सभी मामले मध्य प्रदेश शासन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किए गए थे। पहले ये मामले दो अलग-अलग खंडपीठ के सामने लंबित थे।

ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने यह दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट का 19 फरवरी का आदेश त्रुटिपूर्ण था। इसके सुधार के लिए दीपक कुमार पटेल की ओर से रिव्यू याचिका दाखिल की गई। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 52 प्रकरणों को हाई कोर्ट में वापस भेजा। इसके अलावा, दो विशेष याचिकाएं — दीपक कुमार पटेल विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन और हरिशंकर बरोदिया विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन — को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए रिकॉल कर लिया गया।

सुप्रीम कोर्ट का यह संशोधित आदेश 30 मार्च 2026 को उसकी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। अब हाई कोर्ट में इन मामलों की सुनवाई दो चरणों में होगी।

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