लंबित आवेदनों पर सख्त प्रशासन, पंचायत सचिवों पर कार्रवाई के निर्देश

लंबित आवेदनों पर सख्त प्रशासन, पंचायत सचिवों पर कार्रवाई के निर्देश। लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत समय-सीमा के बाद भी लंबित पड़े आवेदनों को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर आशीष तिवारी ने जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीयन से जुड़े 14 लंबित आवेदनों पर नाराजगी जताते हुए संबंधित पंचायत सचिवों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

लोक सेवा गारंटी पोर्टल की समीक्षा में सामने आया कि ग्राम पंचायत इमलाज, थनौरा, रैपुरा और खिरहनी में जन्म के अप्राप्यता प्रमाण पत्र के एक-एक आवेदन लंबित हैं। वहीं ग्राम पंचायत निटर्रा और बड़वारा में मृत्यु प्रमाण पत्र के एक-एक तथा परसेल में दो आवेदन लंबित पाए गए।

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत धवैया, बरहटा, थनौरा और तिघराकला में विवाह पंजीयन के एक-एक तथा निटर्रा में दो आवेदन अब भी लंबित हैं, जो तय समय सीमा का उल्लंघन है।

कलेक्टर ने जिला योजना एवं सांख्यिकी विभाग को निर्देश दिए हैं कि इन मामलों को ‘स्वप्रेरणा’ से अपील में लेकर लोक सेवा गारंटी अधिनियम की धारा 07 के तहत संबंधित अधिकारियों पर शास्ति अधिरोपित की जाए। साथ ही 7 दिवस के भीतर कार्रवाई का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनसेवा से जुड़े मामलों में लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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