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राजेंद्र भारती की विधायकी खत्म: 3 साल की सजा के बाद विधानसभा ने सीट रिक्त घोषित की, अब आगे क्या जानिए

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भोपाल/दतिया। मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। दतिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। दिल्ली की एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा बैंक धोखाधड़ी और दस्तावेजों में हेरफेर के पुराने मामले में तीन साल की सजा सुनाए जाने के बाद विधानसभा सचिवालय ने उनकी सीट रिक्त घोषित कर दी।

जानकारी के अनुसार, कोर्ट के फैसले के बाद ही उनकी सदस्यता समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, जिसे अब औपचारिक रूप दे दिया गया है। यह मामला 1998 से 2011 के बीच बैंक रिकॉर्ड में कथित हेरफेर और अवैध रूप से ब्याज प्राप्त करने से जुड़ा हुआ है।

अपील का मौका, लेकिन राहत जरूरी

अदालत ने राजेंद्र भारती को सजा के खिलाफ अपील करने के लिए 60 दिन का समय दिया है। हालांकि, केवल अपील करना उनकी सदस्यता बहाल करने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, जब तक उच्च न्यायालय से सजा पर स्थगन (स्टे) नहीं मिलता, तब तक सदस्यता बहाल होना मुश्किल है।

सियासत में बढ़ी हलचल

राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त होने के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। खासतौर पर राज्यसभा चुनाव से पहले इस घटनाक्रम को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे राजनीतिक समीकरण प्रभावित हो सकते हैं।

आगे क्या?

अब सबकी नजर हाईकोर्ट पर टिकी है। यदि वहां से राहत मिलती है, तो उनकी सदस्यता बहाल हो सकती है, अन्यथा दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव की स्थिति बन सकती है।

कानूनी फैसले के इस असर ने साफ कर दिया है कि न्यायिक प्रक्रिया का सीधा असर राजनीति पर पड़ता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि हाईकोर्ट में राजेंद्र भारती को राहत मिलती है या नहीं।

राजेंद्र भारती की विधायकी खत्म: 3 साल की सजा के बाद सीट घोषित रिक्त

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