Railway Board New Rules: ट्रेन व मानवयुक्त फाटकों पर हादसों में मरने वालों के रिश्तेदारों को अब 5 लाख रुपये मिलेंगे, अनुग्रह राशि को 10 गुना बढ़ाया Ex-gratia payment दुर्घटनाओं में किसी की मौत या घायल होने पर मिलने वाली अनुग्रह राशि को 10 गुना बढ़ा दिया है। अनुग्रह राहत को आखिरी बार 2012 और 2013 में संशोधित किया गया था।
18 सितंबर के एक परिपत्र के अनुसार, अब ट्रेन दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं में शामिल मृत और घायल यात्रियों के आश्रितों को भुगतान की जाने वाली अनुग्रह राहत की राशि को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है। आदेश 18 सितंबर से लागू होगा।
परिपत्र के मुताबिक, ट्रेन व मानवयुक्त फाटकों पर हादसों में मरने वालों के रिश्तेदारों को अब 5 लाख रुपये मिलेंगे, जबकि गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख रुपये दिए जाएंगे। वहीं साधारण चोट वाले यात्रियों को 50,000 रुपये मिलेंगे।
इससे पहले यह राशि क्रमश: 50,000, 25,000 और 5,000 रुपये थी। इसी तरह आतंकी हमला, हिंसक हमला और ट्रेन में डकैती जैसे अप्रिय घटना में मृत के परिजनों को 1.50 लाख रुपये, गंभीर रूप से घायल को 50,000 रुपये और साधारण रूप से घायल को 5,000 रुपये मिलेंगे।
ट्रेन दुर्घटनाओं के मामले में गंभीर रूप से घायल यात्रियों को 30 दिनों से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रखने पर अतिरिक्त अनुग्रह राहत के रूप में हर 10 दिन की अवधि के अंत या छुट्टी की तारीख, जो भी पहले हो, 3,000 रुपये प्रति दिन जारी किए जाएंगे।

