मुंबई के 122 साल पुराने ऐतिहासिक कैफे पर FDA का बड़ा चाबुक: FSSAI लाइसेंस निलंबित, किचन में मिलीं मक्खियां, चूहे और गंदगी
क्राइम एवं हेल्थ डेस्क: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता से जुड़ी एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। राज्य के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने मुंबई के लगभग 122 साल पुराने प्रसिद्ध और ऐतिहासिक कैफे का FSSAI लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित (Suspend) कर दिया है। यह वही मशहूर कैफे है जहाँ बॉलीवुड सितारों, राजनेताओं और शहर की नामचीन हस्तियों का लगातार आना-जाना रहता है।
सोमवार को हुई इस कार्रवाई के बाद कैफे में खाद्य सामग्री की खरीद, निर्माण, प्रसंस्करण, भंडारण और बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
निरीक्षण के दौरान मिलीं गंभीर खामियां
FDA की टीम ने जब इस ऐतिहासिक कैफे का औचक निरीक्षण किया, तो खाद्य तैयारी और भंडारण क्षेत्र (Kitchen & Storage Area) में बेहद शर्मनाक और जनस्वास्थ्य के लिए खतरनाक स्थितियां पाई गईं:
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जीव-जंतु और गंदगी: रसोई क्षेत्र में घूमती हुई बिल्लियां, चूहों की बीट (Excreta), जीवित मक्खियां और मरे हुए तिलचट्टे (Cockroaches) पाए गए।
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फ्रिज में खून और खुला मैनहोल: रेफ्रिजरेटर के भीतर भारी मात्रा में खून जमा हुआ पाया गया। इसके अलावा, फूड प्रोसेसिंग सेक्शन में एक खुला सीवर मैनहोल मौजूद था।
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अस्वच्छ भंडारण: फर्श (जमीन) पर सीधा भोजन रखा हुआ था और कच्चे आटे को अखबारों से ढककर रखा गया था।
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कर्मचारियों की लापरवाही: कैफे कर्मचारियों द्वारा व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन नहीं किया जा रहा था और ना ही आवश्यक पीपीई (PPE)/ग्लव्स का इस्तेमाल किया जा रहा था।
FSSAI लाइसेंस निलंबित, काम पूरी तरह बंद
उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए इसे सीधा और गंभीर जोखिम मानते हुए, प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है:
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कानूनी कार्रवाई: खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (FSSMA 2006) की धारा 32(3) के तहत कैफे के FSSAI लाइसेंस (संख्या:
11517001000318) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। -
कामकाज पर रोक: कैफे प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि वे सभी प्रकार के खाद्य उत्पादों का निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री तुरंत बंद करें।
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कड़ी निगरानी: आदेशों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए अधिकारी लगातार मामले की निगरानी कर रहे हैं।
प्रमुख बिंदुओं का सारांश
| विवरण | तथ्य / जानकारी |
| संबंधित प्रतिष्ठान | मुंबई का 122 साल पुराना मशहूर व ऐतिहासिक कैफे |
| कार्रवाई करने वाली एजेंसी | महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) |
| कार्रवाई का कारण | चूहों की बीट, कॉकरोच, खुला नाला, फ्रिज में जमा खून और गंभीर अस्वच्छता |
| लाइसेंस नंबर | 11517001000318 (निलंबित) |
| लागू कानून | खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 32(3) |
जनहित में सवाल: अक्सर लोग ऐतिहासिक और पुराने कैफेज़ पर गुणवत्ता और शुद्धता का भरोसा करके जाते हैं। लेकिन इस कार्रवाई ने आम जनता के सामने यह बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि मशहूर और बड़े ब्रांड्स के नाम पर बाहर का खाना कितना सुरक्षित है।
