
कटनी। अशासकीय संस्थाओं को विभागीय मान्यता प्राप्त करने के लिए कुछ आवश्यक चरणों का पालन करना होता है। इन चरणों में संस्था के उद्देश्यों, कार्यक्रमों, और गतिविधियों का विवरण देना शामिल है, साथ ही साथ संस्था के पंजीकरण और वित्तीय विवरण की जानकारी भी देनी होती है ¹। इसके अलावा, संस्था को संबंधित सरकारी विभाग के दिशानिर्देशों और नियमों का पालन करना होता है और आवश्यक दस्तावेजों को जमा करना होता है ²। मान्यता प्राप्त करने के बाद, संस्था को नियमित रूप से अपनी गतिविधियों और प्रगति की रिपोर्ट देनी होती है।
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के संयुक्त संचालक ने जानकारी देते हुए बताया कि विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिव्यांगजन कल्याण, वृद्धजन कल्याण एवं नशा मुक्ति के क्षेत्र में कार्यरत अशासकीय संस्थाओं जिन्होंने अभी तक विभाग से विभागीय मान्यता प्राप्त नहीं ली है, उन्हें विभागीय मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
कटनी जिला अन्तर्गत ऐसी समस्त अशासकीय संस्थाएं जो उक्त क्षेत्रों में कार्य कर रही है।
वे नियमानुसार विभागीय मान्यता प्राप्त कर ही संस्था को संचालित करे। विभागीय मान्यता प्रस्ताव, विभागीय मान्यता नियम-2017 की गाईड लाइन अनुसार पूर्ण प्रस्ताव पोर्टल socialjustice.mp.gov.in पर अपलोड कराते हुए प्रस्ताव की हार्ड कॉपी दो प्रतियों में संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण के कार्यालय में प्रेषित करें।