बिजनेस डेस्क: एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) ने देश के करोड़ों नौकरीपेशा कर्मचारियों को एक बहुत बड़ी राहत दी है। संगठन ने विशेष परिस्थितियों में भविष्य निधि (PF) खाते से 100 फीसदी रकम (पूरा पैसा) निकालने की प्रक्रिया को बेहद आसान और लचीला बना दिया है। नए नियमों के तहत, अब पात्र सदस्य बिना कोई विशेष कारण बताए या अतिरिक्त दस्तावेज जमा किए भी अपना पूरा फंड निकाल सकेंगे। ईपीएफओ का मानना है कि इस कदम से बार-बार क्लेम रिजेक्ट होने की समस्या खत्म होगी और जरूरतमंदों को समय पर पैसा मिल सकेगा। पीएफ (PF) खाताधारकों की बल्ले-बल्ले: अब बिना वजह बताए निकाल सकेंगे 100% पैसा; EPFO ने बदला यह नियम
क्लेम रिजेक्शन के झंझट से मुक्ति, प्रक्रिया हुई सरल
मिंट की रिपोर्ट के अनुसार, ईपीएफओ ने अपने सिस्टम को ‘मेंबर-फ्रेंडली’ बनाने के लिए यह ऐतिहासिक सुधार किया है।
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पहले क्या था नियम? पहले विशेष परिस्थितियों में भी पूरा पीएफ निकालने के लिए सदस्य को ठोस कारण बताना पड़ता था। साथ ही, कई तरह के दस्तावेज और प्रमाण पत्र अपलोड करने होते थे। यदि कारण ईपीएफओ की मान्य लिस्ट से मैच नहीं करता था, तो क्लेम को सीधे खारिज (Reject) कर दिया जाता था।
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अब क्या बदला? नए नियम के तहत, यदि आप ‘स्पेशल केस’ की श्रेणी में आते हैं, तो आपको निकासी का कोई कारण देने की जरूरत नहीं है। आप सीधे आवेदन करके अपना 100% पैसा पा सकते हैं।
पीएफ (PF) खाताधारकों की बल्ले-बल्ले: अब बिना वजह बताए निकाल सकेंगे 100% पैसा; EPFO ने बदला यह नियम
किन विशेष परिस्थितियों में निकाल सकते हैं 100% PF?
ईपीएफओ ने साफ किया है कि 100 फीसदी निकासी की अनुमति कुछ खास और कठिन हालातों में ही मिलेगी, जो इस प्रकार हैं:
- कंपनी बंद होना: यदि आपकी कंपनी 15 दिनों से अधिक समय से लॉकआउट (Lockout) या पूरी तरह बंद है।
- वेतन न मिलना: यदि कर्मचारी को बिना किसी हड़ताल के, लगातार दो महीने से अधिक समय से सैलरी नहीं मिली है।
- बेरोजगारी की स्थिति: कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया गया हो, बर्खास्त या छंटनी कर दी गई हो और उसे कोई मुआवजा न मिला हो।
- कोर्ट केस लंबित होना: यदि नौकरी से निकाले जाने के खिलाफ कर्मचारी का मामला किसी अदालत में लंबित है।
- मेडिकल इमरजेंसी: खुद की या परिवार के किसी सदस्य की गंभीर बीमारी के इलाज से जुड़े विशेष मामलों में भी यह नियम लागू हो सकता है।
सामान्य परिस्थितियों के लिए क्या हैं नियम?
ईपीएफओ ने स्पष्ट किया है कि बिना कारण बताए 100% पीएफ निकालने की यह सुविधा सिर्फ ऊपर बताई गई विशेष परिस्थितियों (Special Cases) के लिए ही है।
यदि कोई कर्मचारी नौकरी में रहते हुए सामान्य रूप से एडवांस (PF Advance) निकालना चाहता है, तो वह अपने ईपीएफ खाते में जमा कुल राशि का अधिकतम 75 फीसदी हिस्सा ही निकाल सकेगा। सामान्य परिस्थितियों में आंशिक निकासी (Partial Withdrawal) के पुराने नियम पहले की तरह ही लागू रहेंगे।
कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा फायदा
इस बदलाव से उन कर्मचारियों को सबसे ज्यादा मदद मिलेगी जो कंपनी बंद होने या अचानक नौकरी जाने के कारण वित्तीय संकट (Financial Crisis) से जूझ रहे होते हैं। अब उन्हें अपने ही जमा पैसों के लिए दफ्तरों के चक्कर या कागजी कार्रवाई में वक्त बर्बाद नहीं करना पड़ेगा।
