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ढीमरखेड़ा की 9 पंचायतों पर गिरी गाज, 21.69 लाख की वसूली के आदेश

ढीमरखेड़ा की 9 पंचायतों पर गिरी गाज, 21.69 लाख की वसूली के आदेश

कटनी (15 मई) । ढीमरखेड़ा की 9 पंचायतों पर गिरी गाज, 21.69 लाख की वसूली के आदेश।  जिला पंचायत के सीईओ एवं विहित प्राधिकारी श्री शिशिर गेमावत ने विकासखंड ढीमरखेड़ा की 9 ग्राम पंचायतों में सोलर लाइट की नियम विरुद्ध खरीदी के प्रकरणों में सख्त कार्रवाई करते हुए मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 21 लाख 69 हजार रुपये की वसूली योग्य अधिरोपित राशि की कार्यवाही की है।

ढीमरखेड़ाढीमरखेड़ा की 9 पंचायतों पर गिरी गाज, 21.69 लाख की वसूली के आदेश

जिला पंचायत के सीईओ श्री गेमावत ने धारा 89 के तहत सोलर लाइट के नियम विरुद्ध की गई खरीदी के प्रकरणों में की सख्त कार्यवाही

इन पंचायतों पर हुई कार्यवाही

  जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा के ग्राम पंचायत खाम्हा, घुघरी, बम्हनी, देवरीमंगेला, खम्हरिया, हरदी, अंतर्वेद, भमका और ग्राम पंचायत पचपेढी के तत्कालीन सरपंच और सचिव द्वारा भंडार क्रय नियमों का पालन नहीं करते हुए सोलर लाइट की खरीदी अनियमित व्यय की राशि वसूली का नोटिस जारी किया गया था, जिस पर आगे की कार्यवाही करते हुए वसूली योग्य अधिरोपित राशि जमा करने का नोटिस जारी किया गया।

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