
गोवा के मुख्यमंत्री ने यातायात नियमों में बदलाव की घोषणा की है. अब केवल गोवा में भीख मांगने पर बैन, समुद्र तट पर मालिश करने, स्टोव गैस सिलेंडर ले जाने पर लगेगा जर्माना। बॉडी कैमरा वाले पुलिस इंस्पेक्टर ही चालान काट सकेंगे. सड़क पर खाना पकाने पर सख्त कार्रवाई होगी और पर्यटकों के वाहनों की जांच की जाएगी. भीख मांगना, समुद्र तट पर मालिश और दलाली पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. ये कदम स्थानीय लोगों और पर्यटकों के उत्पीड़न को रोकने के लिए उठाए गए हैं।
गोवा में भीख मांगने पर बैन, समुद्र तट पर मालिश करने, स्टोव गैस सिलेंडर ले जाने पर लगेगा जर्माना
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शुक्रवार को बड़ा ऐलान किया है. सीएम ने ऐलान किया कि गोवा राज्य में प्रवेश करते समय यदि पर्यटक वाहन में स्टोक गैस सिलेंडर जैसी वस्तुएं पाई गईं, तो राज्य के बॉर्डर पर ही उचित जुर्माना लगाया जाएगा उनका सामान भी जब्त कर लिया जाएगा. इसके अलावा गोवा में खुले में खाना पकाते पाए जाने पर पुलिस उन्हें कार समेत हिरासत में ले लेगी और जुर्माना भी लगाएगी।
सीएम प्रमोद सावंत ने यह भी बताया कि भीख मांगने, समुद्र तट पर मालिश करने और दलाली करने जैसी गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा. गोवा में खुली जगहों पर घूमकर पर्यटकों की मालिश करने वाले मालिशिये, पर्यटकों को परेशान करने वाले भिखारी और पर्यटन क्षेत्र में काम करने वाले दलालों को भी पुलिस हिरासत में लिया जाएगा।
सीएम सावंत ने गोवा में नए आपराधिक कानूनों (भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम) के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए उच्च पदस्थ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद पोरवोरिम स्थित मंत्रालय (सचिवालय) में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान ये ऐलान किए।