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NIA Court का आदेश : हफ्ते में कम से कम 1 दिन पेश हों Sadhvi Pragya

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भोपाल। भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मालेगांव ब्लास्ट केस में राहत नहीं मिलेगी। स्पेशल एनआई कोर्ट ने उन्हें ये निर्देश दिए हैं कि वो कम से कम हफ्ते में एक दिन कोर्ट में पेश हों। बता दें कि भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बीमारी का हवाला देकर पेशी से अनुपस्थित रहने की अनुमति मांगी थी। जिसे कोर्ट ने नकार दिया। सांसद प्रज्ञा ठाकुर फिलहाल स्वास्थ्य कारणों की वजह से जमानत पर बाहर हैं। कोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट केस में उन्हें जमानत तो दे दी है, लेकिन अभी दोषमुक्त नहीं किया है। उन पर UAPA ( अनलॉफुल एक्टिविटिज प्रिवेंशन एक्ट) के तहत केस चल रहा है।

29 सितंबर, 2008 में मालेगांव में एक बाइक में बम रख विस्फोट किया गया था। इस हमले 7 लोग मारे गए थे और 100 से ज्यादा घायल हुए थे। सरकार ने मामले की जांच एटीएस को सौंप दी। 24 अक्टूबर, 2008 को इस मामले में स्वामी असीमानंद, कर्नल पुरोहित सहित और साध्वी प्रज्ञा सिंह को गिरफ्तार किया गया था। 3 आरोपी फरार दिखाए गए थे। बाद में यह जांच एनआईए को सौंप दी गई थी।

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