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नगर निगम उपयंत्री शैलेन्द्र प्यासी निलंबित, बैठक के दौरान वरिष्ठ पार्षद से महंगी पड़ी अभद्रता

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नगर निगम उपयंत्री शैलेन्द्र प्यासी निलंबित, बैठक के दौरान वरिष्ठ पार्षद से महंगी पड़ी अभद्रत

कटनी। नगर पालिक निगम कटनी में बीती 24 दिसंबर 2025 को आयोजित लोक निर्माण एवं उद्यान समिति की बैठक के दौरान समिति सदस्य एवं वरिष्ठ पार्षद मिथिलेश जैन से नगर निगम उपयंत्री शैलेन्द्र प्यासी के द्धारा की गई अभद्रता महंगी पड़ गई। नगर निगम आयुक्त तपस्या परिहार ने उपयंत्री शैलेन्द्र प्यासी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। गौरतलब है कि 24 दिसंबर 2025 को आयोजित लोक निर्माण एवं उद्यान समिति की बैठक के दौरान उपयंत्री शैलेन्द्र प्यासी ने सार्वजनिक रूप से समिति के सदस्य एवं वरिष्ठ पार्षद मिथिलेश जैन से तेज आवाज में वार्तालाप करते हुए अभद्रता की थी। उपयंत्री शैलेन्द्र प्यासी की इस कृत्य को अनुशासनहीनता मानते हुए पहले नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया। शैलेन्द्र प्यासी के द्धारा अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया लेकिन उनका यह स्पष्टीकरण नगर निगम आयुक्त सुश्री तपस्या परिहार को संतोषजनक नहीं लगा। जिसके बाद नगर निगम आयुक्त सुश्री परिहार ने उपयंत्री शैलेन्द्र प्यासी को म.प्र.सिविल सेवा(आचरण) नियम 1965 के नियम 3 (1) एवं (2)का उल्लंघन करने का दोषी मानते हुये म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरण) नियंत्रण तथा अपील नियम 1968 के नियम 9 (2) (क) के अनुसार तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में श्री प्यासी को सुरम्य पार्क, नगरपालिक निगम कटनी में संबद्ध किया जाता है। निलंबन अवधि के दौरान इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

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