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MP: पंचायतों में कर वसूलेंगे महिला स्व-सहायता समूह

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भोपाल। महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिए प्रदेश सरकार महिला स्व-सहायता समूह को बढ़ावा दे रही है। इस कड़ी में सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए तय किया है कि पंचायतों में कर वसूलने का काम महिला स्व-सहायता समूह को दिया जाएगा। इसके लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने नियमों में संशोधन कर दिया है। अब पंचायत चाहें तो जल कर, स्वच्छता कर और साप्ताहिक बाजार की दुकानों से शुल्क संग्रहण का काम इन्हें दिया जा सकता है। कर वसूलने पर समूहों को कमीशन मिलेगा।

महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से कोरोना काल में बड़ी संख्या में मास्क बनवाए गए और पूरक पोषण आहार तैयार करने जैसा महत्वपूर्ण काम सौंपा गया। समूहों ने स्थानीय स्तर पर कई उत्पाद भी तैयार किए, जिनकी बड़ी मांग है। इसे बाजार उपलब्‍ध कराने के लिए आजीविका मिशन काम कर रहा है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समूहों को नए क्षेत्रों से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग काम कर रहा है। वहीं, अब नियमों में संशोधन करके तय कर दिया है कि पंचायतें चाहें तो कर एकत्र करने का काम इन्हें दे सकती हैं।

बता दें कि बालाघाट, नरसिंहपुर, उज्जैन सहित कुछ अन्य जिलों की बड़ी पंचायतों में यह प्रयोग सफल रहा है। दो सौ से ज्यादा नल जल योजना का संचालन अब समूह कर रहे हैं। उपभोक्ताओं से प्रतिमाह जल कर लिया जा रहा है। इसी तरह स्वच्छता कर, बिजली और साप्ताहिक बाजार की दुकानों से शुल्क संग्रहण काम भी इन्हें दिया जाएगा। इससे पंचायतों की आय बढ़ेगी और समूह के सदस्यों भी आर्थिक लाभ होगा।

जुर्माना वसूली से आया विचार

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव उमकांत उमराव ने बताया कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने जो दिशा निर्देश तय किए थे, उनका पालन नहीं करने पर पंचायतों ने जुर्माना लगाया था। 36 लाख रुपये जुर्माना वसूल किया गया। इससे यह विचार आया कि जब पंचायतें इतने कम मानव संसाधन में जुर्माना वसूल सकती हैं तो फिर मानव संसाधन मिल जाएं तो अन्य कर भी लिए जा सकते हैं। इसके लिए पहले बड़ी पंचायतों को नल जल योजना के संचालन का काम दिया गया। इसका परिणाम बेहतर आया। इसे देखते हुए अब नियमों में संशोधन करके यह व्यवस्था बना दी है कि पंचायतें महिला स्व-सहायता समूह को कर एकत्र करने का काम दे सकती हैं। इसके लिए समूह को कमीशन मिलेगा, जो कुल संग्रहित कर के हिसाब से तय होगा।

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