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मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई: कटनी के इन 4 प्रतिष्ठानों पर लगा भारी जुर्माना

02 11 2023 cash jabt 2023112 33536

कटनी ।  जिले मे मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत जिला प्रशासन द्वारा कार्यवाही का सिलसिला सतत रूप से जारी है। जिसमे प्रतिष्ठानों को सील करने, लायसेंस व पंजीयन निलंबित करने सहित दांडिक कार्यवाही निरंतर जारी की जा रही है।

इसी क्रम मे न्याय निर्णायक अधिकारी व अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी साधना कमलकांत परस्ते ने अमानक, मिथ्याछाप और मिलावटी खाद्य सामग्री के विक्रय व संग्रहण पर 4 प्रतिष्ठानों के संचालकों पर समेकित रूप से 1 लाख 50 हजार रूपये का आर्थिक दण्ड लगाया गया है।

            अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश मे गोकुल पंजवानी निवासी नई बस्ती मोहन मेडिकल के सामने कटनी के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की कई धाराओं का उल्लंघन पाये जाने और अवमानक घी का लूज विक्रय एवं संग्रहण करने के कारण इनके विरूद्ध 50 हजार रूपये का आर्थिक दंड अधिरोपित किया गया है।

            इसी प्रकार एक अन्य मामले मे शंकर वार्ड काछी मोहल्ला जिला नरसिंहपुर हाल मुकाम रधुनाथ गंज झंडा बाजार कटनी की फर्म कुंज बिहारी बल्लभदास पहरूआ मंडी रोड कुठला के संचालक वैभव सरावगी ने बिना एफएसएसएआई रजिस्ट्रेशन के दुकान संचालित करना पाये जाने पर 50 हजार रूपये का जुुर्माना लगाया गया है।

            जबकि दो अन्य मामलों मे मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ फन अप पंल्पी मैंगो ड्रिंक का संग्रहण एवं विक्रय किये जाने पर  न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी के न्यायालय मे प्रचलित मामले मे कार्यवाही करते हुए पंकज जायसवाल निवासी गायत्री नगर  नीरज टॉकीज के पास कटनी विक्रेता अन्नपूर्णा टोस्ट सेंटर घंटाघर के विरूद्ध 25 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया गया है। वहीं मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ पेड़ा का संग्रहण एवं विक्रय होना पाये जाने पर अनुरोध मिश्रा निवासी रपटा पेट्रोल पंप के पास खिरहनी प्रोपराईटर अंजनेय स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट दुर्गा चौक के विरूद्ध भी 25 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया गया है।

            उपरोक्त सभी चारों संस्थानों के संचालकों को अर्थदण्ड की राशि निर्धारित ट्रेजरी चालान के माध्यम से तीस दिवस के भीतर जमा कर चालान की प्रति अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी न्यायालय मे प्रस्तुत करनी होगी। अन्यथा की दशा मे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।

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