अवमानक खाद्य पदार्थों की बिक्री पर बड़ी कार्रवाई: इन तीन प्रतिष्ठानों पर 45 हजार रुपये का जुर्माना
अवमानक खाद्य पदार्थों की बिक्री पर बड़ी कार्रवाई: इन तीन प्रतिष्ठानों पर 45 हजार रुपये का जुर्माना

कटनी। अवमानक खाद्य पदार्थों की बिक्री पर बड़ी कार्रवाई: इन तीन प्रतिष्ठानों पर 45 हजार रुपये का जुर्माना। न्याय निर्णायक अधिकारी और अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने अवमानक खाद्य पदार्थ विक्रय के लिए दोषी पाये गये तीन प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कुल मिलाकर 45 हजार रुपए का अर्थदंड लगाने का आदेश पारित किया है।
अवमानक खाद्य पदार्थों की बिक्री पर बड़ी कार्रवाई: इन तीन प्रतिष्ठानों पर 45 हजार रुपये का जुर्माना
जारी आदेश के मुताबिक खाद्य पदार्थ खोवा का संग्रहण एवं विक्रय होना पाये जाने पर ओम स्वीट्स एंड डेयरी चंडी माता चौराहा उमरियापान के विक्रेता न्यू कटरा बाजार निवासी राजेंद्र लखेरा की दुकान से 25 अगस्त 2023 को खोवा और देसी बर्फी के नमूने लेकर भोपाल स्थित राज्य विश्लेषक प्रयोगशाला भेजा गया था जिसमें इन नमूनों को अवमानक पाया गया। जिसके लिये अपर जिला दंडाधिकारी ने उमरियापान स्थित मेसर्स ओम स्वीट्स एवं डेयरी के दुकान संचालक के विरूद्ध 15 हजार रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया है।
इसी प्रकार अवमानक खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध (गाय, भैंस एवं बकरी के दूध का) का विक्रय होना पाये जाने पर ग्राम कचगवां निवासी हरकेश गड़ारी पिता फूलचन्द गड़ारी से3 मार्च 2023 को दूध के नमूने लिये गये, पंचनामा बनाया गया और नमूने परीक्षण हेतु भोपाल भेजा गया। जहां से खाद्य विश्लेषण की जांच रिपोर्ट में गाय, भैंस एवं बकरी का मिश्रित दूध अवमानक पाया गया। जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत प्रकरण की सुनवाई कर अपर जिला दण्डाधिकारी ने हरकेश गड़ारी के विरूद्ध 15 हजार का अथदंड अधिरोपित कर दिया।
एक अन्य मामले में अवमानक खाद्य पदार्थ दही व पनीर का नमूना 21 दिसंबर 2023 को स्लीमनाबाद तिराहा स्थित सचिन डेयरी एण्ड जनरल स्टोर से लिया गया। इसके संचालक सुभाष हल्दकार पिता रामकिशोर हल्दकार थे। इनके पास एफएसएसएआई के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन पाया गया। इनके यहां से दही एवं पनीर के नमूने लेकर जांच हेतु भोपाल स्थित प्रयोगशाला भेजे गये। वहां से नमूना का जांच प्रतिवेदन अवमानक पाया गया। जिस पर विधि अनुसार कार्यवाही करते हुए न्याय निर्णायक अधिकारी और अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कटनी ने 10 हजार रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया।
अर्थदंड की राशि तीनों प्रतिष्ठानों के संचालकों व कारोबार कर्ताओं को ट्रेजरी चालान के माध्यम से 30 दिवस के भीतर जमा करने के निर्देश दिये गए हैं।