Krishi Upaj Mandi License In MP: मंडी लाइसेंस अब 30 साल तक के लिए बनेंगे, फीस में 20 हजार की छूट

Krishi Upaj Mandi License In MP: मंडी लाइसेंस अब 30 साल तक के लिए बनेंगे, फीस में 20 हजार की छूट

Krishi Upaj Mandi License In MP: मंडी लाइसेंस अब 30 साल तक के लिए बनेंगे, फीस में 20 हजार की छूट देकर बडी राहत दी गई है।। मध्य प्रदेश के मंडी कारोबारियों के लिए सुकून वाली खबर है कि अब मंडी लाइसेंस की समयावधि 30 साल रहेगी। लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को आनलाइन कर दिया गया है। वाणिज्य सव्यवहार लाइसेंस फीस में राहत प्रदान करते हुए 25 हजार रुपये से कम कर 5 हजार रुपये कर दिए हैं।

मध्य प्रदेश राज्य कृषि मंडी बोर्ड ने अधिनियम में संशोधन कर कृषि मंडियों में व्यापार करने के लिए लाइसेंस फीस 5 हजार रुपये व आवेदन शुल्क 100 रुपये निर्धारित था। इसमें आवेदन शुल्क को 200 रु. कर दिया है। लाइसेंस फीस यथावत रखी गई है। लाइसेंस की समयावधि 30 साल कर दी है।

वाणिज्य संव्यवहार के लिए बनने वाले लाइसेंस के लिए अब तक 25 हजार रुपये फीस थी, जिसे कम कर 5000 रुपये कर दिया है। बता दें इस लाइसेंस पर कारोबारी मंडी नीलामी में उपज खरीदी नहीं कर सकता, लेकिन व्यापारी से व्यापारी खरीदी कर सकेंगे।

प्रबंध संचालक श्रीमन शुक्ल के आदेशानुसार अब कृषि मंडियों में कारोबार करने के लिए लाइसेंस प्रक्रिया में काफी सरलीकरण दिया गया है। अभी तक कारोबारियों को हर पांच साल में लाइसेंस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। अब 30 साल बाद नवीनीकरण करवाना होगा।

व्यापारी से व्यापारी कारोबार करने के लिए लाइसेंस लेने पर फीस में भी राहत प्रदान की है। बता दें उक्त मांगें मध्य प्रदेश मंडी व्यापारी महासंघ द्वारा लंबे अरसे से की जा रही थी। महासंघ अध्यक्ष गोपालदास अग्रवाल ने इस सुविधा को व्यापारियों के लिए लाभदायक बताया।

 

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