Kerala High Court: हाईकोर्ट से राज्यपाल को झटका, केरल यूनिवर्सिटी की सीनेट से गवर्नर के नामांकन रद्द

Kerala High Court: हाईकोर्ट से राज्यपाल को झटका, केरल यूनिवर्सिटी की सीनेट से गवर्नर के नामांकन रद्द

Kerala High Court: हाईकोर्ट से राज्यपाल को झटका, केरल यूनिवर्सिटी की सीनेट से गवर्नर के नामांकन रद्द हुआा।  केरल हाईकोर्ट ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को बड़ा झटका देते हुए, उनके द्वारा केरल विश्वविद्यालय की सीनेट में राज्यपाल नामित लोगों के नामांकन को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने राज्यपाल को छह हफ्ते के भीतर नए नामितों का नाम सौंपने को कहा है। हाईकोर्ट ने हालांकि अपने फैसले में राज्य सरकार द्वारा नामित नामांकनों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। हाईकोर्ट के जस्टिस मोहम्मद नियास सीपी ने अपने फैसले में कहा कि ‘चांसलर के पास किसी को भी नामित करने की बेलगाम शक्ति नहीं है। अगर नामांकन तय आवश्यकता के विपरीत है तो संवैधानिक अदालतों को इसमें हस्तक्षेप करना होगा।’

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