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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय: संविदा कर्मचारी निर्धारित अवधि के बाद सेवा समाप्ति के लिए सुरक्षा का दावा नहीं कर सकते

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जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय: संविदा कर्मचारी निर्धारित अवधि के बाद सेवा समाप्ति के लिए सुरक्षा का दावा नहीं कर सकते

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में स्पष्ट किया है कि संविदा कर्मचारी निर्धारित समयावधि समाप्त होने के बाद सेवा समाप्ति के लिए सुरक्षा का दावा नहीं कर सकते। यह आदेश राज्य शासन की अपील पर दिया गया है, जिसमें कहा गया था कि संविदा कर्मचारी को हटाना प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन नहीं है।

मामले की पृष्ठभूमि

मध्य प्रदेश सरकार ने साल 2010 में डाटा एंट्री के 50 पदों पर दो साल की संविदा नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए थे। याचिकाकर्ताओं ने आवेदन पेश किया गया था और वह सफल हुए थे। साल 2011 में 50 पदों पर संविदा नियुक्ति प्रदान की गई थी। वर्ष 2013 में सभी कर्मचारियों की संविदा अवधि दो साल तक बढ़ा दी गई थी। वर्ष 2016 में सिर्फ 21 कर्मचारियों की सेवा अवधि बढ़ाने के आदेश जारी किए गए थे। आयुक्त योजना एवं सांख्यिकी विभाग ने साल 2018 में सभी संविदा नियुक्ति समाप्त करने के आदेश जारी किए थे।

हाईकोर्ट का निर्णय

हाईकोर्ट की युगलपीठ ने अपील को स्वीकार करते हुए एकलपीठ के पूर्व आदेश को निरस्त कर दिया और कहा कि निर्धारित अवधि के बाद संविदा कर्मचारी को हटाना प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन नहीं है।

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