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illegal construction मध्य प्रदेश में एक बार फिर अनुमति से अधिक आवास निर्माण को वैध करने की तैयारी

awidh colony

illegal construction। मध्य प्रदेश में एक बार फिर अनुमति से अधिक आवास निर्माण को वैध करने की तैयारी है। अभी 10 प्रतिशत तक अवैध निर्माण को समझौता कर शुल्क लेकर वैध किया जा सकता है। पूर्व में यह सीमा 30 प्रतिशत थी, जिसे फिर बढ़ाकर कुछ समय के लिए 30 प्रतिशत करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री डा.मोहन यादव के निर्देश पर नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा इसको लेकर तैयारी की जा रही है। विभागीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के कार्यभार ग्रहण करने के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।

संशोधन जो किया जाएगा

शिवराज सरकार ने नियमों में संशोधन करके अनुमति से 30 प्रतिशत तक अधिक आवास निर्माण को वैध करने की व्यवस्था लागू की थी। इसे बाद में संशोधन करके फिर दस प्रतिशत कर दिया गया। इस सीमा को फिर 30 प्रतिशत किए जाने को लेकर तत्कालीन विभागीय मंत्री भूपेंद्र सिंह ने नोटशीट भी भेजी थी लेकिन तब इस पर निर्णय नहीं हो पाया। पिछले माह जब मुख्यमंत्री ने नगरीय विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा की थी, तब उन्होंने भवन अनुज्ञा और कंपाउंडिंग के नियम-प्रक्रिया को सरल बनाने के निर्देश दिए थे।

वैध करने की व्यवस्था

सूत्रों का कहना है कि बैठक में वित्त विभाग के अधिकारियों ने बताया था कि जब अनुमति के बिना 30 प्रतिशत से अधिक आवास निर्माण को वैध करने की व्यवस्था की गई थी, तब नगरीय निकायों को करोड़ों रुपये की आय हुई थी और लोगों को राहत भी मिली थी। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने नियम को सरल बनाने के निर्देश दिए थे। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि हमारी तैयारी है। विभागीय मंत्री के कार्यभार ग्रहण करने के बाद सभी नीतिगत विषयों पर चर्चा कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

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