मप्र लोक सेवा गारंटी कानून में बड़ा बदलाव: समय पर काम नहीं हुआ तो अब ‘स्वतः’ दर्ज होगी अपील; सरकारी दफ्तरों के चक्करों से मिली मुक्ति

मप्र लोक सेवा गारंटी कानून में बड़ा बदलाव: समय पर काम नहीं हुआ तो अब 'स्वतः' दर्ज होगी अपील; सरकारी दफ्तरों के चक्करों से मिली मुक्ति

मप्र लोक सेवा गारंटी कानून में बड़ा बदलाव: समय पर काम नहीं हुआ तो अब ‘स्वतः’ दर्ज होगी अपील; सरकारी दफ्तरों के चक्करों से मिली मुक्ति

कटनी: मध्य प्रदेश सरकार ने आम नागरिकों को सरकारी दफ्तरों की लेटलतीफी और बाबुओं के चक्कर काटने से बचाने के लिए ‘लोक सेवा गारंटी अधिनियम’ (Public Services Guarantee Act) में एक ऐतिहासिक बदलाव किया है। अब यदि किसी नागरिक का काम तय समय-सीमा में नहीं होता है, तो उसे अपील करने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका आवेदन अपने आप (स्वतः/Auto) प्रथम और द्वितीय अपील में दर्ज हो जाएगा।

कैसे काम करेगी यह नई ‘ऑटो-अपील’ व्यवस्था?

इस नए और पारदर्शी नियम के तहत पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और ऑटोमेटेड (Automated) बना दिया गया है: मप्र लोक सेवा गारंटी कानून में बड़ा बदलाव: समय पर काम नहीं हुआ तो अब ‘स्वतः’ दर्ज होगी अपील; सरकारी दफ्तरों के चक्करों से मिली मुक्ति

बदलाव के पीछे का उद्देश्य और बड़े फायदे

लोक सेवा गारंटी अधिनियम के नियम-8 में किए गए इस संशोधन से आम जनता को कई बड़े फायदे होंगे:

मध्य प्रदेश सरकार की इस पहल से लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से दी जाने वाली सैकड़ों नागरिक सेवाओं के समयबद्ध निराकरण को एक नई रफ्तार मिलेगी।

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