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Honey Trap किसी राजनेता के राजनीतिक बयान को गंभीरता से नहीं लिया जा सकता, कमलनाथ के खिलाफ याचिका खारिज

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इंदौर Honey Trap किसी राजनेता के राजनीतिक बयान को गंभीरता से नहीं लिया जा सकता यह कहते कोर्ट ने कमलनाथ के खिलाफ याचिका निरस्त कर दी। हनी ट्रैप मामले में एक बयान पर यह याचिका लगाई गई थी।

प्रतिपरीक्षण का अवसर दिए बगैर प्रकरण में फैसला लेने के मामले में मप्र हाई कोर्ट ने सीजीएसटी को फटकार लगाई है। कोर्ट ने सीजीएसटी को आदेश दिया कि वह प्रकरण की दोबारा सुनवाई करे और प्रतिपरीक्षण का अवसर दे।

एडवोकेट पीयुष पाराशर ने बताया कि पेपर ट्रेड लिंक के खिलाफ वर्ष 2023 में सीजीएसटी ने एक आदेश पारित किया था। इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी के 3.78 करोड़ रुपये की रिकवरी कंपनी पर निकाली गई थी। प्रकरण की सुनवाई के दौरान गवाहों के प्रतिपरीक्षण का अवसर नहीं दिया गया था।

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