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Gyanvapi Survey LIVE ज्ञानवापी सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने 26 तक लगाई रोक

Gyanvapi Mosque

Gyanvapi Survey Varanasi News Live: ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। एएसआई की टीम ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पहुंची। जिला जज अजय कुमार विश्वश की कोर्ट ने चार महिलाओं की याचिका पर इस संबंध में आदेश जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए सर्वे पर रोक लगा दी है।

सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर्वे की प्रक्रिया को लेकर मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट जा सकता है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि ज्ञानवापी मस्जिद में क्या हो रहा है? इस पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि ज्ञानवापी मस्जिद में खुदाई नहीं हो रही है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में एक सप्ताह तक खुदाई का काम नहीं कराने की बात कही। फोटोग्राफी और राडार इमेजिंग के जरिए सर्वे कराने की बात कही गई।

एएसआई की ओर से कहा गया कि हम लोग केवल सर्वे का काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि मुस्लिम पक्ष मंगलवार को ही सुप्रीम कोर्ट जाए। इसके बाद एएसआई के सर्वे पर कोर्ट ने 26 जुलाई तक रोक लगाने का आदेश दिया। अब पूरा फोकस इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ हो गया है। 26 जुलाई की शाम 5 बजे तक ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई की टीम सर्वे नहीं कर पाएगी। हाई कोर्ट को स्टे खत्म होने से पहले फैसला देने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी के साथ जिला कोर्ट के एएसआई सर्वे पर भी रोक लगा दी है। इसे मुस्लिम पक्ष को राहत के रूप में देखा जा रहा है।

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