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Election Rules: चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारियों-कर्मचारियों को देना होगा ऐसा घोषणा पत्र।

Election Rules: चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारियों-कर्मचारियों को देना होगा ऐसा घोषणा पत्र। कटनी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर अवि प्रसाद ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव ड्यूटी में तैनात प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं।

चुनाव ड्यूटी से संलग्न प्रत्येक अधिकारी-कर्मचारी को इस आशय का घोषणा पत्र देना होगा कि वो वर्तमान चुनाव में किसी प्रत्याशी तथा राज्य या जिला स्तर के किसी अग्रणी राजनैतिक कार्यकर्त्ता का नजदीकी रिश्तेदार नहीं है। चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारियों-कर्मचारियों को घोषणा पत्र में यह जानकारी बिन्दु क्रमांक-एक में देनी होगी।

जबकि घोषणा पत्र के प्रारूप के बिन्दु क्रमांक-दो में उसे यह भी बताना होगा कि उसके विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण किसी भी न्यायालय में प्रचलित नहीं है। यदि चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारी की नजदीकी रिश्तेदारी चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थी या अग्रणी राजनैतिक कार्यकर्त्ता से है अथवा उसके विरूद्ध आपराधिक प्रकरण किसी न्यायालय में प्रचलित है तो उसे इन दो बिन्दुओं की जानकारी तत्काल जिला निर्वाचन कार्यालय को देना होगी।

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