Coronavirus LockDown 3.0 :रेड जोन में नहीं खुलेंगी नाई की दुकान, green और orange Zone के लिए शर्ते लागू
Coronavirus LockDown 3.0 : लॉकडाउन आगे बढ़ाने जाने के बाद से हर किसी को यह जानने की उत्सुकता है कि उनका शहर Red, Green या Orange किस Zone में है, तथा उसे किन-किन सुविधाओं की छूट मिलना है। एक बड़ा सवाल नाई की दुकान को लेकर भी उठा है। कारण यह कि डेढ़ महीने से ज्यादा वक्त से लोग घर में कैद हैं और नाई को भी मिस कर रहे हैं। शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बारे में स्पष्टिकरण दिया है। कहा है कि ऑरेंज जोन के साथ ही ग्रीन जोन में नाई की दुकान, सैलून खोलने के साथ ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए गैर जरूरी सामान की बिक्री की मंजूरी दे दी गई है।
कहां-कहां और क्या-क्या बंद रहेगा और क्या खुलेगा
Orange Zone में बसों का संचालन पूरी तरह से बंद रहेगा। जिले के अंदर और दो जिलों के बीच भी बसें नहीं चल पाएंगी। इसी तरह कुछ शर्तों के साथ रेड जोन में शराब तथा तंबाकू की दुकानें खुलेंगी।
Orange Zone में गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति प्राप्त बसों के अलावा अंतर और अंतर-जिला बसों के चलने पर रोक रहेगी। टैक्सियों, कैब की अनुमति होगी और उसमें चालक और केवल दो सवारी होगी।
Green Zone में देशभर में प्रतिबंधित की गई गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति होगी। 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ बस चलाने की अनुमति दी गई है। यह भी कहा गया है कि परिस्थितियों के मुताबिक राज्य सरकारें इसमें बदलाव कर सकती हैं।
Red Zone में नाई की दुकानें और सैलून की अनुमति नहीं है। रेड जोन में ई-कॉमर्स कंपनियों को केवल आवश्यक वस्तुओं को बेचने की अनुमति दी गई है। पूरे देश में रेड जोन में 130 जिले, ऑरेंज जोन में 284 जिले और ग्रीन जोन में 319 जिले हैं।

