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हाथ में टैटू बनवाने से सिपाही परीक्षा में अयोग्य घोषित हो गया अभ्यर्थी

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हाथ में टैटू बनवाने से सिपाही परीक्षा में अयोग्य घोषित हो गया अभ्यर्थ

मेडिकल एग्जामिनेशन बोर्ड के निर्णय को न्यायालय में दी चुनौती

कटनी। केंद्रीय सशस्त्र बल एवं इसी के समकक्ष संस्थानो में सिपाही भर्ती के लिए योग्यता के सारे मानदंड पूरे करने के बावजूद एक अभ्यर्थी को इसलिए अयोग्य घोषित कर दिया गया क्योंकि उसने अपने हाथ में टैटू बनवा रखा था। मेडिकल एग्जामिनेशन बोर्ड के इस निर्णय से व्यथित अभ्यर्थी ने इस निर्णय को अपने अधिवक्ता के माध्यम से सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल जबलपुर में चुनौती दी है।

अभ्यर्थी के अधिवक्ता आकाश सिंघई हाइकोर्ट जबलपुर ने इस सम्बंध में जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार ग्रह मंत्रालय की ओर से केंद्रीय सशस्त्र बल सी आर एफ,,असम राइफल्स,, सी ए पी एफ एस में सिपाही भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। यह परीक्षा अक्टूबर 2024 में आयोजित की गई है।

 

सागर जिले के ग्राम चावड़ा बमहौरि बीका निवासी 24 वर्षीय अमित दांगी पिता राजेन्द्र सिंह दांगी ने भी सी आर एफ में सिपाही भर्ती के लिए आवेदन दिया था। परीक्षा के लिए अमित दांगी को 16 अक्टूबर को सीआईएसएफ यूनिट भोपाल के पिपलानी स्थित परीक्षा केंद्र पहुंचना था। अभ्यर्थी अमित निश्चित तिथि और निर्धारित समय पर परीक्षा देने पहुंचा। सिपाही भर्ती के लिए सभी योग्यतायें पूरी करने के बाद मेडिकल टेस्ट में उसे इस आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया गया क्योंकि उसने अपने हाथ में टैटू बनवा रखा था। मेडिकल एग्जामिनेशन बोर्ड के इस निर्णय पर अभ्यर्थी ने आपत्ति भी प्रस्तुत की पर मेडिकल बोर्ड ने उसकी आपत्ति को निरस्त करते हुए अपना निर्णय बरकरार रखा। मेडिकल बोर्ड के इस निर्णय से व्यथित होकर अभ्यर्थी ने अब इस निर्णय को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल जबलपुर में चुनौती दी है।

अभ्यर्थी अमित दांगी की ओर से न्यायालय में याचिका दायर करने वाले मध्यप्रदेश हाइकोर्ट के अधिवक्ता आकाश सिंघई ने बताया कि मेडिकल बोर्ड और भर्ती परीक्षा आयोजित करने वाली अथारिटीज का यह निर्णय भर्ती नियमों सहित व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन है। कई पुराने नियम समय के साथ अप्रचलित हो जाते हैं। हाथ में टैटू होना किसी अयोग्यता की श्रेणी में नहीं आता। न्यायालय अब इस मामले में विचार कर अपना निर्णय सुनाएगा।

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