भोपाल के जंगल में मिले 52 किलो सोने-11 करोड़ केस में बड़ा मोड़-पूर्व RTO कांस्टेबल सौरभ शर्मा को हाई कोर्ट से मिली जमानत
Bhopal RTO Constable Bail: 52 किलो सोना और 11 करोड़ कैश मामला! पूर्व RTO कांस्टेबल सौरभ शर्मा को हाई कोर्ट से मिली जमानत
भोपाल के जंगल में मिले 52 किलो सोने-11 करोड़ केस में बड़ा मोड़-पूर्व RTO कांस्टेबल सौरभ शर्मा को हाई कोर्ट से मिली जमानत
जबलपुर / भोपाल: राजधानी भोपाल के जंगल में 52 किलोग्राम सोना और 11 करोड़ रुपये नकद मिलने के बहुचर्चित और चर्चित मामले में मुख्य आरोपी पूर्व आरटीओ (RTO) कांस्टेबल सौरभ शर्मा को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति अजय कुमार निरंकारी की एकलपीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी सौरभ शर्मा की जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया है.
10 लाख के मुचलके पर जमानत, 18 महीने बाद जेल से आएगा बाहर
हाई कोर्ट ने सौरभ शर्मा की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए सख्त शर्तें लागू की हैं:
जमानत की शर्त: कोर्ट ने आरोपी को 10 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के स्थानीय जमानती पेश करने पर रिहा करने का आदेश जारी किया है.
18 महीने बाद रिहाई: बता दें कि सौरभ शर्मा 10 फरवरी 2025 से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है. करीब 18 महीने तक सलाखों के पीछे रहने के बाद अब उसकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है.
जमानत मिली, लेकिन आपराधिक कार्यवाही रहेगी जारी
अदालत ने स्पष्ट किया है कि सौरभ शर्मा को जमानत पर रिहा करने के बावजूद उसके खिलाफ संबंधित अदालतों में चल रही आपराधिक कार्यवाही (Trial) नियमित रूप से जारी रहेगी. उस पर लगे आरोपों की गंभीरता को देखते हुए केस की सुनवाई प्रक्रिया पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.
क्या था पूरा बहुचर्चित मामला?
गौरतलब है कि भोपाल के पास जंगलों में करोड़ों रुपये नकद (11 करोड़ रुपये) और भारी मात्रा में सोना (52 किलो) बरामद होने के बाद पूरे प्रदेश के प्रशासनिक व राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया था. जांच एजेंसियों ने इस पूरी बेनामी संपत्ति और भ्रष्टाचार के तार पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा से जुड़े होने का खुलासा किया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था.