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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, 24 घण्टे में मिले मजदूरों को ट्रेन,15 दिन में घर भेजे जाएं

SC on Migrant Workers: लॉकडाउन के कारण यहां-वहां फंसे मजदूरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा आदेश दिया।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसे ही कोई राज्य मांग करता है, रेलवे 24 घंटों के अंदर श्रमिक स्पेशल ट्रेन मुहैया करवाए और इस तरह केंद्र तथा राज्य सरकारें मिलकर यहां-वहां फंसे मजदूरों को 15 दिन के अंदर अपने घर पहुंचाए।

साथ ही कहा कि लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर जिन मजदूरों के खिलाफ केस दायर हुए हैं, वे सभी केस वापस लिए जाएं। सर्वोच्च अदालत ने राज्यों से कहा है कि वे अपने यहां काउंसिलिंग सेंटर और राहत कैम्प बनाएं। साथ ही जिन मजदूरों के पास काम नहीं है, उन्हें काम मुहैया करवाया जाए। Updating….

Ashutosh shukla

30 वर्षों से निरन्तर सकारात्मक पत्रकारिता, संपादक यशभारत डॉट काम