सब-जज पर रेप का केस: महिला का आरोप- पत्नी की तरह रखा, फिर छोड़ दिया
दिल्ली। जम्मू कश्मीर के न्यायिक अधिकारी पर एक महिला से रेप का आरोप लगा है। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज किया है। महिला का आरोप है कि सब जज राजेश अबरोल ने उसे पहले अपने साथ पत्नी की तरह रखा फिर छोड़ दिया। महिला ने कहा कि सब-जज ने उसके साथ शरीरिक संबंध बनाने के लिए धोखे और फरेब से उसकी सहमति ली।
सब जज पर जम्मू- कश्मीर की रणबीर पीनल कोड की धारा 376 के तहत आरोपी बनाया गया है। बता दें कि जम्मू-कश्मीर में इंडियन पीनल कोड लागू नहीं होता है। सब जज राजेश अबरोल राज्य के हाई कोर्ट में बतौर लीव रिजर्व कार्यरत हैं।
अपने शिकायत में महिला ने कहा है कि 2015 में वह एक कानून लड़ाई में फंसी हुई थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात आरोपी से हुई। पीड़ित के मुताबिक आरोपी ने कहा कि अगर वह उसके यहां नौकरानी के तौर पर काम करती है तो वह उसकी मदद करेगा।
आरोपी सब जज ने इसके बदले में उसे 5 हजार रुपये तनख्वाह भी देने का वादा किया। महिला का कहना है कि वह अपनी छोटी बेटी की पढ़ाई के लिए इस काम को करने के लिए तैयार हो गई।

