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लॉकडाउन : रेड जोन में 17 तक बंद रहेंगी शराब दुकाने, जबलपुर सहित इन जिलों पर लागू हुआ Red Zone Alert

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जबलपुर । जबलपुर ,यश भारत। अभी-अभी पता चला है कि रेड जोन जितने भी शहर हैं वहां की कोई भी शराब दुकान नहीं खोली जाएगी यह आदेश राज्य शासन कुछ ही देर में जारी कर देगा इसकी लगभग पुष्टि प्रशासनिक स्तर पर कर दी गई ।

केंद्र सरकार ने देश में कोराेना संक्रमण के फैलाव को देखते हुए लॉक डाउन को दो सप्‍ताह के लिए और बढ़ा दिया है। इसे देखते हुए मध्यप्रदेश सरकार ने भी अब 17 मई तक शराब दुकानें नहीं खोलने का फैसला लिया है। इस संबंध में शिवराज सरकार जल्द ही आदेश जारी कर सकती है। वहीं दूसरी ओर सरकार ने सिनेमाघरों के लिए एक आदेश जारी भी कर दिया है, जिसके तहत प्रदेश में सभी सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स को 17 मई तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। गौरतलब है कि मप्र में कुल 9 जिले रेड जोन में शामिल है, वहीं 19 जिले ऑरेंज जोन में शामिल किए गए हैं और 24 जिले ग्रीन जोन में शामिल हैं।

रेड जोन वाले 9 जिले

ऑरेंज जोन वाले 19 जिले

खरगोन, रायसेन होशंगाबाद, रतलाम, आगर-मालवा, मंदसौर, सागर, शाजापुर, छिंदवाड़ा, आलीराजपुर, टीकमगढ़, शहडोल, श्योपुर, डिंडोरी, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, विदिशा, मुरैना,

ग्रीन जोन वाले 24 जिले

रीवा, अशोकनगर, राजगढ़, शिवपुरी, अनूपपुर, बालाघाट, भिंड, छतरपुर, दमोह, दतिया, गुना, झाबुआ, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, सतना, सीहोर, सिवनी, सीधी, उमरिया, सिंगरौली, निवाड़ी।

जानिए रेड जोन के बारे में

जिन जिलों में कोरोना संक्रमितों की संख्या ज्यादा है, उन्हें सरकार ने रेड जोन में शामिल किया है। इन जिलों में संक्रमण की ग्रोथ रेट अधिक दर्ज की गई है। स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने रेड जोन के तहत देशभर में 130 जिलों को शामिल किया है। इन जिलों में सरकार डोर-टू-डोर सुविधाएं उपलब्‍ध कराएगी।

इसे कहते ऑरेंज जोन

यहां कोरोना संक्रमण के सीमित मामले देखें गए हैं और सरकार इन क्षेत्रों में सीमीत गतिविधियों को अनुमति दे रही है जैसे खेती कार्य, रोजमर्रा की जरूर कार्य से संबंधित उद्योग आदि। ऑरेन्‍ज जोन में वे जिले शामिल हैं, जहां बीते 14 दिनों में एक भी कोरोना पॉजिटिव का केस सामने नहीं आया है। फिलहाल देश में 284 जिलों को ऑरेज जोन में शामिल किया गया है।

ग्रीन जोन

ग्रीन जोन वे जिले हैं, जहां कोरोना वायरस का एक भी पॉजिटिव केस मिला है। इन जिलों में आवश्यक सेवाओं के अलावा व्यापारिक गतिविधियों, शराब दुकानों आदि को खोलने की अनुमति स्थानीय प्रशासन दे सकता है। फिलहाल देश में 319 जिले ग्रीन जोन में शामिल हैं।

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