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रोड रेज केसः सिद्धू के खिलाफ दोबारा सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार

वेब डेस्क। साल 1988 में पटियला में शेरनाला गेट चौराहे के पास हुए रोडरेज के मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ दाखिल केस पर सुप्रीम कोर्ट दोबारा सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में पहले सिद्धू पर 10,000 का फाइन लगाकर बरी कर दिया था. सिद्धु पर जो आरोप लगे हैं उनके मुताबिक उन्हें एक साल से ज्यादा की सजा हो सकती है.

सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को बदलते हुए सिद्धू को बरी कर दिया है.

गौरलतब है कि सिद्धू और रुपिंदर सिंह संधू 27 दिसंबर, 1988 को पटियाला में शेरनवाला गेट चौरोह के पास अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे. उसी समय गुरनाम सिंह अपने दो साथियों के साथ बैंक से पैसे निकालकर लौट रहे थे. बताया जाता है कि गुरनाम सिंह ने सिद्धू और संधू से गाड़ी हटाने को कहा. इस पर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई इस पर सिद्धू ने सिंह को बुरी तरह पीटा और अस्पताल में उनकी मौत हो गई.

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