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रीयल एस्टेट कंपनी के दिवालिया होने पर उसकी संपत्ति की नीलामी से जुटाई गई राशि का एक हिस्सा घर खरीदारों को भी मिलेगा

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नई दिल्ली। राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चर्चित दिवालिया कानून (इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड) संशोधन अध्‍यादेश 2018 को मंजूरी दे दी है। पिछले महीने केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इनसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में बदलाव को हरी झंडी दिखाई थी। तब बिल्‍डरों के जाल में फंसे खरीदारों ने कुछ राहत की सांस ली थी। दरअसल, इस बदलाव के तहत रीयल एस्टेट कंपनी के दिवालिया होने पर उसकी संपत्ति की नीलामी से जुटाई गई राशि का एक हिस्सा घर खरीदारों को भी मिलेगा।

गौरतलब है कि अब तक सिर्फ कर्ज देने वाले बैंकों को ही बिल्डर की संपत्ति में हिस्सा मिल सकता था। ऐसे में खरीदार खुद को लुटा हुआ महसूस करता था। लेकिन अब सैद्धांतिक रूप से खरीदारों का स्‍तर कानून की नजर में बैंक के समकक्ष हो गया है। सरकार ने इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में बदलाव उन असहाय लोगों को ध्यान में रखकर किया गया है, जिनके पैसे आधे-अधूरे बने प्रॉजेक्ट्स में अटके पड़े हैं। ऐसे ही लोगों की शिकायतों को देखते हुए सरकार ने बैंक्रप्सी कोड में बदलाव के लिए 14 सदस्यीय इन्सॉल्वेंसी लॉ कमेटी का गठन किया था।

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