भारत की बड़ी जीत, कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक

हेग। कुलभूषण जाधव की फांसी पर ICJ ने रोक लगा दी है। इस तरह से कुलभूषण जाधव मामले में भारत को बड़ी सफलता मिली है। ICJ ने 15-1 से भारत के पक्ष में फैसला दिया है। इस तरह से एक बार फिर विश्वमंच पर पाकिस्तान बेनकाब हुआ है।
नीदरलैंड स्थित अंतरराष्ट्रीय अदालत (आइसीजे) 17 जुलाई यानी बुधवार को कुलभूषण जाधव पर फैसला सुनाया। Pakistan को बड़ा झटका लगा है। ICJ ने कहा कि कुलभूषण की सजा पर पाकिस्तान पुनर्विचार करे। इसके साथ ही कुलभूषण को काउंसलर एक्सेस की भी इजाजत दी गई है।
भारतीय दूता,वास की टीम मामले के फैसले के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहुंच चुकी है। नीदरलैंड में भारत के राजदूत वेणु राजामोनी और विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव (पाकिस्तान-अफगानिस्तान-ईरान) दीपक मित्तल मामले के फैसले के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहुंच चुके हैं।
पाकिस्तान के जज ने कुलभूषण के खिलाफ फैसला दिया। ICJ ने कहा कि जब कुलभूषण को काउंसलर एक्सेस नहीं दिया। सेना की अदालत में फैसला सुनाया गया, तो इसको सही निर्णय कैसे कहा जा सकता है।
भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव इस समय पाकिस्तान की जेल में कैद हैं। उनकी मौत की सजा टालने की भारत की याचिका पर आइसीजे फैसला देगी। आइसीजे के जज दोपहर तीन बजे हेग के पीस पैलेस में पब्लिक सीटिंग में मौजूद होंगे। इस दौरान प्रमुख जज अब्दुलवकी अहमद युसूफ कोर्ट का फैसला पढ़ेंगे।
अप्रैल 2017 में पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने कुलभूषण जाधव को मौत की सजा सुनाई थी। इसके बाद भारत ने आईसीजे में सैन्य अदालत के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी। पाकिस्तान ने जाधव को जासूस माना है जबकि भारत इस बात से लगातार इंकार करता आया है। भारत का कहना है कि पाक ने विएना संधि का उल्लंघन किया है। इसके तहत विदेशी कैदी को काउंसलर एक्सेस दिया जाता है।








