परिवहन आयुक्त के सख्त निर्देश मालवाहक वाहनों को रोका तो खैर नहीं

भोपाल। गृह सचिव भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग द्वारा जारी निर्देशों के तहत आदेश जारी किया है। जिसमें अंर्तगत यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में कहीं भी कोई भी मालवाहन चाहे भरा हो अथवा खाली हो। रोका नहीं जाएगा। इससे संबंधित यदि कोई रोकता है तो इसकी शिकायत DIAL 100 पर करें। ताकि मालयान को तत्‍काल छाेडने की कार्यवाही की जा सके। इसे लेकर सभी कलेक्टरर्स ने गाइउलाइन के अनुसार आनन फानन में आदेश जारी कर दिए है जिसके अंर्तगत सभी ट्रकों एवं मालवाहक वाहनों को ड्रायवर एवं एक अन्य के साथ अर्न्तराज्यीय एवं अन्तः राज्यीय परिवहन की अनुमति रहेगी। ट्रकों एवं मालवाहक वाहनों को ड्रायवर एवं एक अन्य के साथ अर्न्तराज्यीय एवं अन्तः राज्यीय परिवहन की इजाजत दी गई है।

यदि कोई संबंधित अधिकारी रोकता है तो इसकी शिकायत डायल 100 पर करें।

ड्रायवर के पास उचित ड्राईविंग लायसेन्स होना आवश्यक होगा। एैसे परिवहन में आवश्यक एवं गैर आवश्यक दोनों प्रकार की वस्तुऐं शामिल होंगी एवं मूवमेन्ट हेतु किसी प्रकार के परिमित या पास की आवश्यक नहीं होगी। साथ ही खाली ट्रकों एवं मालवाहक वाहनों के भी निर्बाद्ध मूवमेन्ट की अनुमति रहेगी। एैसे वाहनों को रोका नहीं जायेगा, यदि ड्रायवर के पास ड्रायविंग लायसेन्ट एवं रोड परमिट जैसे दस्तावेज उपलब्ध हों। स्थानीय प्रशासन द्वारा ट्रक ड्रायवरों एवं क्लीनरों को उनके रहने के स्थान से ट्रक तक पहुंचने देने में आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जायेगा। अनुमति प्राप्त (लॉकडाउन से मुक्त), औद्योगिक एवं व्यवसायिक गतिविधियों के सुगम संचालन हेतु स्थानीय प्रशासन द्वारा कामगारों, मजदूरों को उनके निवास स्थान से एैसे इकाईयों तक आवागमन हेतु सहयोग एवं आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

रेल्वे, एयरपोर्ट, सीपोर्ट एवं कस्टम विभाग को अपने अधिकारियों, कर्मचारियों एवं कॉन्ट्रेक्च्युअल मजदूरों के पास जारी करने हेतु अधिकृत किया गया है। एैसे पासधारी व्यक्ति को कार्यथल तक आने-जाने में अवरोध उत्पन्न नहीं किया जायेगा। अनुमति प्राप्त/लॉकडाउन से मुक्त वस्तुओं, सेवाओं के निर्माण से संबंधित औद्योगिक व व्यवसायिक इकाईयों के कामगारों को उन इकाईयों के प्रबंधक द्वारा जारी आईडेन्डीटी कार्ड, ऑर्थराईजेशन लैटर के आधार पर स्थानीय प्रशासन द्वारा मूवमेन्ट पास किया जायेगा, जो न केवल एक राज्य में बल्कि किसी भी राज्य की सीमा से सटे दूसरे राज्य की सीमावर्ती क्षेत्र में भी मान्य होगा।
आटा, दाल, खाद्य तेल जैसे आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन से जुड़े लघु एवं मध्यम उद्योगों का संचालन पूर्णतः अनुमति योग्य/लॉकडाउन से मुक्त होगा एवं इन इकाईयों के निर्बाद्ध संचालन हेतु स्थानीय प्रशासन द्वारा पूर्ण सहयोग दिया जायेगा। वेयर हाउस एवं कोल्ड स्टोरेज के निर्बाद्ध संचालन की अनुमति होगी एवं इनसे संबंधित वाहनों के मूवमेन्ट पर कोई अवरोध नहीं किया जायेगा। वेयरहाउस से जुड़ी कंपनियों एवं फर्मों के संचालन की अनुमति भी होगी।

हॉट-स्पॉट क्षेत्र पर लागू
यह निर्देश केवल उन विशेष क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों के लिये लागू होंगे जिनमें कोविड-19 के संक्रमण के फैलाव को रोकने के उद्देश्य से केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरुप हॉट-स्पॉट के रुप में चिन्हित करते हुये संबंधित राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन द्वारा विशेष प्रतिबंध लगाये गये हैं। व्यक्तियों एवं वाहनों के आवागमन के दौरान कोविड-19 के संक्रमण को रोकने संबंधी हाईजीन एवं सोशल डिस्टेन्सिंग इत्यादि के निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

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