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दिल्ली-NCR की दिवाली होगी साइलेंट, SC ने पटाखों पर लगाया प्रतिबंध

dipawli

नई दिल्ली। इस बार दिल्ली-एनसीअार के लोगों को दिवाली साइलेंट ही बीतने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पटाखों की बिक्री पर 1 नवंबर तक के लिए रोक लगा दी है। इससे पहले अदालत ने 12 सितंबर को पटाखों की बिक्री को लेकर राहत दी थी जिसमें अब संशोधन किया गया है।सुप्रीम कोर्ट ने सारे स्थायी और अस्थायी लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए कहा है कि पटाखों पर बैन 31 अक्टूबर तक बरकरार रहेगा। अब 1 नवंबर से दिल्ली- एनसीअार क्षेत्र में पटाखे बिक सकेंगे।न्यायमूर्ति जस्टिस एके सिकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने 6 अक्टूबर को इस विषय पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। कोर्ट से मांग की गई थी कि वह पिछले वर्ष के अपने उस आदेश को बहाल करे, जिसके तहत दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी।ध्यान रहे कि 11 नवंबर, 2016 के अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित कर दी थी। हालांकि इस वर्ष 12 सितंबर को शीर्ष अदालत ने अपने उक्त आदेश को अस्थायी तौर पर वापस लेते हुए पटाखों की बिक्री की इजाजत दे दी थी।इसको अर्जुन गोपाल ने चुनौती दी थी। उनकी ओर से पेश वकील गोपाल शंकरनारायणन ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दलील दी है कि पटाखों की बिक्री पर रोक का आदेश जारी रहना चाहिए, क्योंकि इससे दिवाली के पहले और बाद में दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है।

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