जबलपुर। त्यौहार के समय बिना रजिस्ट्रेशन वाहन बेचने पर डीलरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। परिवहन आयुक्त ने निर्देश जारी कर कहा है कि ऐसे वाहन पकड़े गए तो सीधे डीलर का ट्रेड सर्टिफिकेट निरस्त कर दिया जाए। आरटीओ संतोष पाल के मुताबिक परिवहन आयुक्त को शिकायत मिली थी कि डीलर नए वाहन बेचते समय लापरवाही कर रहे हैं। वे अपना सेल्स टारगेट पूरा करने के लिए गाड़ी का इनवाइस देने में देरी करते हैं। इसके अलावा बीमे की तारीख में भी हेराफेरी करने से नहीं चूक रहे। इसके बाद वाहन चालक परेशान होते रहते हैं।
पुलिस की चेकिंग में उनके चालान बनते हैं, इसलिए आरटीओ के उडऩदस्ते भी इसकी चेकिंग करें। कोई वाहन बिना स्थाई-अस्थाई रजिस्ट्रेशन के चलते मिले तो डीलर के खिलाफ कार्रवाई करें। आरटीओ के मुताबिक मोटर व्हीकल एक्ट में उल्लेख है कि शोरूम से किसी भी वाहन की डिलिवरी देने के पहले उसका रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। कई शोरूम संचालक गाडी बेचने के बाद महीनों तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं। इस आदेश के बाद हड़कम्प की स्थिति है। सभी डीलर अब आयुक्त के निर्देश के अनुसार
त्योहार पर बिना रजिस्ट्रेशन गाड़ी बेची तो कड़ी कार्रवाई

