जीतू सोनी को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत, दर्ज FIR खत्म करने से इनकार

इंदौर।  मानव तस्करी, धोखाधड़ी, अवैध कब्जों सहित कई अन्य आपराधिक मामलों के आरोपित जीतू सोनी को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। कोर्ट ने उसकी उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने अपने खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर निरस्त करने की मांग की थी। याचिका में जीतू ने उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने, प्रशासन द्वारा उस पर घोषित इनाम वापस लेने और मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की गुहार भी लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने उसे किसी भी तरह की राहत नहीं देते हुए याचिका खारिज कर दी।

गौरतलब है कि जीतू सोनी के खिलाफ इंदौर के विभिन्न थानों में मानव तस्करी, धोखाधड़ी, अवैध कब्जे, दुष्कर्म सहित कई धाराओं में केस दर्ज हैं। वह फरार चल रहा है और उसकी गिरफ्तारी पर एक लाख रुपए का इनाम भी घोषित है।

जीतू ने सुप्रीम कोर्ट में 27 जनवरी को एक याचिका प्रस्तुत की थी। इसमें कहा था कि उसके विरुद्ध जितनी भी एफआईआर दर्ज की गई हैं, वे गलत हैं। इन सभी को निरस्त किया जाए। उसकी गिरफ्तारी पर याचिका के अंतिम निराकरण तक रोक लगाई जाए और इनाम की घोषणा को वापस लिया जाए। पुलिस ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए तीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए थे। यह असंवैधानिक हैं। इन्हें भी वापस लिया जाए। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और इन एफआईआर पर कार्रवाई करने से शासन को रोका जाए।

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