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जबलपुर HC से निजी स्कूलों को झटका,केवल ट्यूशन फीस वसूलने का अंतरिम आदेश बरकरार

jabalpur High court

जबलपुर : कोरोना काल में स्कूल फीस वसूलने को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट ने अभिभावकों को राहत दी है. कोर्ट ने अपने उस अंतरिम आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें कहा गया था कि निजी स्कूल कोरोना काल में सिर्फ लॉकडाउन के पहले तय ट्यूशन फीस ही वसूल सकते हैं. इसके अलावा कोई अन्य चार्ज नहीं वसूले जा सकेंगे. फिलहाल इस मामले में अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी.

हाईकोर्ट ने स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूले जाने के खिलाफ दायर याचिका पर कहा कि कोरोनकाल में निजी स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस वसूल सकेंगे. जब महामारी का दौर खत्म हो जाएगा उसके बाद अन्य मदों में फीस वसूली का स्कूलों का अधिकार सुरक्षित रहेगा. HC ने फिलहाल सिर्फ ट्यूशन फीस वसूलने का निजी स्कूलों से शपथपत्र मांगा है.

आपको बता दें कि इससे पहले 24 अगस्त को हाईकोर्ट में स्कूल फीस को लेकर सुनवाई हुई थी. जिसमें सीबीएसई की ओर से जवाब पेश किया गया, जिसमें सीबीएसई का कहना है कि जब वो किसी संस्था को स्कूल खोलने की मान्यता देते हैं, तब यह स्पष्ट कहा जाता है कि स्कूल एक चैरिटेबल ट्रस्ट होगा, यह पैसा कमाने का धंधा नहीं हो सकता और यदि पैसा कमाने जैसी कोई बात सामने आएगी तो मान्यता रद्द की जा सकती है.

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