जबलपुर। (यशभारत आशीष शुक्ला @ द्वारा)। जबलपुर में व्यापार करने छूटों और प्रतिबंधों का आदेश जारी कर दिया गया है, पर ऑड ईवन पर नहीं हुआ है। जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर ने लॉक डाउन के चौथे चरण में जिले में मिलने वाली छूटों और प्रतिबंधों को लेकर आदेश जारी कर दिया है।
ये रहेंगे प्रतिबंधित
1. शिक्षण संस्थाएं पूरी तरह से बंद, ऑनलाइन क्लास की छूट।
2. होटलें बंद, कोरोना आश्रय स्थलों और शासकीय कार्यों की छूट।
3. मॉल, सिनेमा घर, जिम सहित मनोरंजन के सभी सार्वजनिक स्थान बंद रहेंगे।
4. धार्मिक स्थलों पर पूर्णत: प्रतिबंध।
5. सामाजिक, राजनैतिक, खेल, शैक्षणिक सहित सार्वजनिक आयोजन पूर्णत: बंद।
6. यात्री बसें नहीं चलेंगी।
7. सार्वजनिक स्थानों पर शराब, चाय, गुटके आदि का विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित। अर्थदंड भी हुआ निर्धारित।
8. सभी विक्रय स्थलों पर चाहे वे सब्जी वाले हों, किराने वाले हों, या फल वाले हों मास्क बेच सकते हैं।
9. छोटे बच्चे, 65 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं सिर्फ आपात स्थिति में ही निकलें घर से।
10. कन्टेनमेंट को छोड़कर मोबाइल, फर्नीचर, ऑटो पाट्र्स कर सकेंगे होम डिलेवरी।
इनको मिलेगी छूट
1. कन्टेनमेंट क्षेत्र के बाहर 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खुल सकते हैं कार्यालय।
2. होटलों से सिर्फ भोजन की होम डिलेवरी की छूट।
3. कन्टेनमेंट क्षेत्र के वार्ड व उससे लगे हुए वार्ड के बाहर मोहल्लों, कालोनियों की सभी प्रकार की दुकानें खुल सकेंगी।
4. मेडिकल उपकरण, चश्मे की दुकान, तिरपाल आदि की दुकानें सुबह 7 से शाम 5 बजे तक खुलने की छूट।
5. नवजात शिशु, गर्भवती महिलाओं से संबंधित उत्पादों की दुकानें भी खोली जा सकती हैं।
ये भी है जरूरी
1. सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क रहेगा अनिवार्य।
2. मोटर साइकिल पर एक और कार पर तीन लोग ही हो सकेंगे सवार।
3. शादी समारोह में दोनों पक्षों के मिलाकर 50 लोगों को छूट।
4. मृत्यु संस्कार में 20 लोगों को होगी अनुमति।
5. कोरोना पॉजिटिव या सस्पैक्ट की मृत्यु पर सिर्फ 5 लोग ही हो सकेंगे शामिल।
यह भी ध्यान रहे
बाजार खुलने को लेकर जिला प्रशासन, प्रदेश सरकार को भेजेगा जबलपुर खोलने का प्लान। अंतिम निर्णय राज्य सरकार केन्द्र सरकार के मानकों के आधार पर लेगी निर्णय। अभी कुछ दिन बाजारों की दुकानों पर लगे रहेंगे ताले। जानकारी के मुताबिक ऑड ईवन, लेफ्ट-राइट, वन वे, वन डे वन मार्केट सहित अनेक सुझाव जिला प्रशासन के माध्यम से प्रदेश सरकार को भेजे जा रहे हैं।
