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चालान पेश होने के 5 दिन बाद ही आ गया फैसला, नाबालिग से अश्लील हरकत करने वाले को मृत्युदण्ड

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कटनी । कटनी में एक नाबालिग से अश्लील हरकत करने के मामले में न्यायालय ने चालान पेश होने के 5 दिन बाद ही सुनवाई पूर्ण करते हुए आरोपी ऑटो चालक को फांसी की सजा दी है।

अपने आप मे यह ऐतिहासिक निर्णय है जब घटना के 24 दिन बाद ही आरोपी को फांसी की सजा मिली है। विगत 4 जुलाई 2018 को ऑटो चालक राजकुमार कोल ने स्कूल से लौट रही नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश की थी। विशेष न्यायाधीश माधुरी राज लाल ताम्रकार की अदालत का ऐतिहासिक फैसला आज आ गया। जानकारी के मुताबिक कोर्ट में चालान पेश होने के 5 दिन के भीतर ही यह फैसला आया जिसमे गुनाहगार को अपराध सिद्ध होने पर कठोर सजा का एलान किया गया।

मध्यप्रदेश में भी यह पहला मामला है जब न्यायालय ने इतनी जल्दी फैसला दिया है।आईपीसी की धारा 376(2) पाक्सो एक्ट और 305, 376(2) के तहत मृत्युदण्ड की सजा दी गई है साथ मे 10 हजार रुपये का अर्थ दण्ड भी लगाया गया है। मजिस्ट्रेट माधुरी लालजी षष्ठम अपर जिला एवम सत्र न्यायाधीश की अदालत ने यह ऐतिहासिक फैसला दिया है।

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