कलेक्टर ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश

जबलपुर। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर श्रीमती छवि भारद्वाज ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर 26 नवंबर की शाम 5 बजे से 29 नवंबर की सुबह 7 बजे तक किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच से अधिक व्यक्तियों के एक साथ एकत्र होने और एक साथ आवाजाही करने निषिद्ध कर दिया है। इसी के साथ 26 नवंबर की शाम 5 बजे के बाद जिले के राजस्व सीमा में प्रवेश करने वाले बाहरी व्यक्तियों के ठहरने की सूचना संबंधित पुलिस थाने को होटल, धर्मशाला, सराय, लॉज, अतिथिगृह और भवन मालिकों को देना अनिवार्य कर दिया है।
कलेक्टरने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत यह प्रतिबंधात्मक आदेश विधानसभा निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने तथा निर्विघ्न, स्वतंत्र और भयमुक्त मतदान सम्पन्न कराने तथा मतदान से पूर्व जिले के बाहर से असामाजिक तत्वों द्वारा जिले में प्रवेश कर गड़बड़ी फैलाने की आशंका को रोकने के उद्देश्य से जारी किया है। जिला दण्डाधिकारी ने आदेश में कहा है कि 26 नवंबर को शाम 5 बजे से 29 नवंबर की सुबह 7 बजे तक सार्वजनिक स्थान पर पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्र नहीं हो सकेंगे और आवाजाही नहीं कर सकेंगे. हालांकि उन्होंने घर-घर जाकर प्रचार करने को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा है। साथ ही कहा है कि मृत्यु, विवाह आदि सामाजिक प्रयोजनों पर भी यह आदेश लागू नहीं होगा।
श्रीमती भारद्वाज ने प्रतिबंधात्मक आदेश में कहा है कि होटल, लॉज, धर्मशाला, सराय, अतिथिगृह अथवा किसी भवन या मकान मालिक को 26 नवंबर की शाम 5 बजे के बाद बाहर से आकर ठहरने वाले हर व्यक्ति के नाम, पता सहित उसके आने के उद्देश्य की जानकारी संबंधित क्षेत्र के पुलिस थाना को देना होगी।

Exit mobile version